Azamgarh news :भ्रष्टाचार निवा0 अधि0 के आरोप में न्यायालय ने आरोपी को 6 वर्ष के कठोर कारावास व 30000/- रुपये की सुनाई सजा
भ्रष्टाचार निवा0 अधि0 के आरोप में न्यायालय ने आरोपी को 6 वर्ष के कठोर कारावास व 30000/- रुपये की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
वादी मुकदमा निरी एन0पी0 गौड़ भ्रष्टाचार निवा0 अधि0 इकाई गोरखपुर ने थाना बरदह जनपद आजमगढ़ पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त मनपूजन चौहान (राजस्व लेखपाल) पुत्र स्व0 लुरखुल निवासी बड़ागाव बहादुरपुर थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ के द्वारा भूमि प्रमाण पत्र बनाने हेतु 500 रुपया घूस लेते हुए पकड़े गये ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना बरदह पर मु0अ0सं0-477/2013 धारा-7/13(1)(D) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवा0 अधि0 पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
मुकदमा उपरोक्त में 5 गवाह परीक्षित हुए है ।
जिसके क्रम में दिनांक- 06.06.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0/ एन्टीकरप्शन(SPL) कोर्ट नं0-1 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मनपूजन चौहान (राजस्व लेखपाल) पुत्र स्व0 लुरखुल निवासी बड़ागाव बहादुरपुर थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 6 वर्ष के कठोर कारावास व 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



