Azamgarh news :गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को जुर्म स्वीकृत के आधार पर न्यायालय ने जेल मे बितायी गयी अवधि 02 वर्ष 10 दिवस के साधारण कारावास व 5000/- रुपये की सुनाई सजा 

गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को जुर्म स्वीकृत के आधार पर न्यायालय ने जेल मे बितायी गयी अवधि 02 वर्ष 10 दिवस के साधारण कारावास व 5000/- रुपये की सुनाई सजा 

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव

थानाध्यक्ष सरायमीर उ0नि0 श्री शशि भूषण राय ने लिखित फर्द दी थी कि अभियुक्त इमरान पुत्र मो0 ईशा सा0 कस्बा सरायमीर, थाना सरांयमीर, जनपद आजमगढ़ द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करना ।

अभियुक्त के विरूद्ध थाना सरांयमीर पर मु0अ0सं0- 784/2010 धारा- 3(1) यू0पी0 गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया ।

अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।

जुर्म स्वीकृत के आधार पर दिनांक-06.07.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ गैंग0/एफटीसी-1 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त इमरान पुत्र मो0 ईशा सा0 कस्बा सरायमीर, थाना सरांयमीर, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि 02 वर्ष 10 दिवस के साधारण कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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