Azamgarh news :चोरी के आरोपी को न्यायालय ने जेल में बिताई गयी अवधि 01 वर्ष 06 माह के कारावास व 5000/- रुपये की सुनाई सजा 

चोरी के आरोपी को न्यायालय ने जेल में बिताई गयी अवधि 01 वर्ष 06 माह के कारावास व 5000/- रुपये की सुनाई सजा 

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव

सिधारी थाना अंतर्गत नई कॉलोनी चकिया छतवारा निवासीनी श्रीमती रीता यादव पत्नी रमेश यादव निवासी नई कॉलोनी चकिया, छतवारा, थाना सिधारी, आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त विशाल राजभर पुत्र विनोद राजभर, निवासी गौरी, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ द्वारा घर के मेन गेट का ताला तोड़कर घर में घूसकर 7000/-रुपये नगद व चैन व अंगूठी चोरी कर ले जाना ।

अभियुक्तो के विरूद्ध थाना सिधारी पर मु0अ0सं0- 371/2024 धारा-331(4),305,317(2),317(4) BNS पंजीकृत किया गया ।

अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।

जुर्म स्वीकृति के आधार पर दिनांक-06.07.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी-1 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विशाल राजभर पुत्र विनोद राजभर, निवासी गौरी, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ को जुर्म स्वीकृति के आधार पर दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बिताई गयी अवधि 01 वर्ष 06 माह के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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