Azamgarh News:ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण पर मिलेगा 5 वर्ष तक ब्याज अनुदान*

आजमगढ़ बलरामपुर/ पटवध से बबलू राय
*ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण पर मिलेगा 5 वर्ष तक ब्याज अनुदान*
आजमगढ़, 10 जुलाई 2026/
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी दीपक मिश्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार स्थापित करने के इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 लाख रुपये तक के बैंक ऋण पर 5 वर्ष तक ब्याज अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के मूल निवासी, कक्षा-8 उत्तीर्ण, पॉलिटेक्निक/आईटीआई उत्तीर्ण अथवा पारंपरिक कारीगर/अनुभवी व्यक्ति, जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो, आवेदन कर सकते हैं। सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक एवं महिलाएं) को 5 प्रतिशत अंशदान करना होगा।
उन्होंने बताया कि सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को बैंक ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज स्वयं वहन करना होगा, जबकि शेष ब्याज तथा आरक्षित वर्ग के सभी लाभार्थियों के लिए बैंक ऋण पर देय संपूर्ण ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा 5 वर्षों तक किया जाएगा। पूर्व में किसी अन्य सरकारी योजना के अंतर्गत ऋण/अनुदान प्राप्त कर चुके व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
इच्छुक अभ्यर्थी https://mmgrykhadi.upsdc.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर आवश्यक अभिलेख अपलोड करें तथा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यक दस्तावेजों सहित जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, सिधारी, आजमगढ़ में जमा करें। लाभार्थियों का चयन स्कोर कार्ड के आधार पर किया जाएगा।
योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए 7408410762 एवं 9935753655 पर संपर्क किया जा सकता है।



