Azamgarh news :टेलीग्राम चैनल से अश्लील फोटो/वीडियो बेचने वाला साइबर अपराधी गिरफ्तार, मोबाइल फोन व नगदी बरामद
टेलीग्राम चैनल से अश्लील फोटो/वीडियो बेचने वाला साइबर अपराधी गिरफ्तार, मोबाइल फोन व नगदी बरामद

Lolly Seller नाम के टेलीग्राम चैनल पर अश्लील सामग्री बेचता था, ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से करता था लेन-देन
मोबाइल फोन से अश्लील वीडियो, फोटो एवं ऑनलाइन लेन-देन के साक्ष्य बरामद
आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार द्वारा जनपद में साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री चिराग जैन, अपर पुलिस अधीक्षक (यातायात) श्री पंकज श्रीवास्तव एवं क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल के कुशल निर्देशन तथा प्रभारी साइबर सेल उ0नि0 रवि प्रकाश गौतम के नेतृत्व में साइबर सेल एवं थाना जीयनपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से अश्लील फोटो एवं वीडियो बेचने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
दिनांक 10.07.2026 को साइबर सेल द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर थाना जीयनपुर पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए राईस मिल चंगईपुर तिराहा स्थित डॉ. रामनरेश कॉलेज के सामने से एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ एवं उसके मोबाइल फोन की जांच में टेलीग्राम चैनलों पर अश्लील फोटो एवं वीडियो बेचने तथा ऑनलाइन भुगतान प्राप्त करने से संबंधित डिजिटल साक्ष्य प्राप्त हुए।
पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह “Lolly Seller” नाम से टेलीग्राम चैनल संचालित करता था तथा विभिन्न टेलीग्राम ग्रुपों पर अश्लील फोटो एवं वीडियो के स्क्रीनशॉट भेजकर उन्हें लगभग ₹400 प्रति वीडियो के हिसाब से बेचता था। भुगतान ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त करता था। अभियुक्त ने यह भी स्वीकार किया कि बरामद नगदी अश्लील सामग्री बेचकर अर्जित धनराशि का हिस्सा है। वह अश्लील वीडियो इंटरनेट से डाउनलोड कर उन्हें एडिट कर ग्राहकों को उपलब्ध कराता था।
अभियुक्त के कब्जे से बरामद मोबाइल फोन में अश्लील वीडियो, फोटो, टेलीग्राम चैट एवं ऑनलाइन लेन-देन से संबंधित महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रकरण में अन्य तकनीकी एवं डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर विस्तृत जांच की जा रही है।
अभियुक्त के विरुद्ध थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0 300/2026, धारा 317(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 294 बीएनएस एवं 67A/67B सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई।
जनपद पुलिस आमजन से अपील करती है-
सोशल मीडिया, टेलीग्राम अथवा अन्य मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री का निर्माण, प्रसारण, विक्रय अथवा खरीदना कानूनन दंडनीय अपराध है। ऐसे किसी भी अवैध कार्य से दूर रहें। यदि किसी भी प्रकार की साइबर अपराध संबंधी सूचना प्राप्त हो अथवा साइबर धोखाधड़ी या आपत्तिजनक ऑनलाइन गतिविधि का संज्ञान हो तो तत्काल 1930 साइबर हेल्पलाइन अथवा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। जनपद आजमगढ़ पुलिस साइबर अपराधियों के विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है।



