Azamgarh news :नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने के आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास व 83 हजार रुपये की सुनाई सजा
नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने के आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास व 83 हजार रुपये की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ पर वादिनी ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त जीतू उर्फ जितेन्द्र यादव पुत्र मन्नू यादव निवासी सिकरौर सहबरी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के द्वारा मेरी नाबालिग पुत्री को खेत से वाईक से घर लाते समय जबरजस्ती दुष्कर्म के बाद हत्या कर लाश को छुपा देना ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0-15/2021 धारा-363,376(3),302, 201भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
मुकदमा उपरोक्त में 14 गवाह परीक्षित हुए है ।
जिसके क्रम मे मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त जीतू उर्फ जितेन्द्र यादव पुत्र मन्नू यादव निवासी सिकरौर सहबरी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 83 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



