Azamgarh news :फर्जी एवं कूटरचित खतौनी के आधार पर जमीन बेचने का झांसा देकर 35 लाख रुपये हड़पने वाले गिरोह के सरगना सहित चार गिरफ्तार 

फर्जी एवं कूटरचित खतौनी के आधार पर जमीन बेचने का झांसा देकर 35 लाख रुपये हड़पने वाले गिरोह के सरगना सहित चार गिरफ्तार 

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन एवं क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक 24.07.2026 को उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह मय हमराह क्षेत्र में देखभाल, जांच प्रार्थना पत्र एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि थाना अहरौला पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 241/2026 से संबंधित अभियुक्त जो फर्जी एवं कूटरचित खतौनी के आधार पर जमीन दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी किये है, बरामदपुर पुलिया की तरफ आ रहे हैं।

सूचना पर मय पुलिस टीम द्वारा बरामदपुर पुलिया पर चेकिंग प्रारंभ की गई। कुछ समय बाद आती हुई संदिग्ध क्रेटा कार (UP50 AX 4686) की तलाशी ली गई तो घटना में प्रयुक्त क्रेटा कार (UP50 AX 4686) एवं 05 मोबाइल फोन बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त शोभनाथ सेठ पुत्र स्व. जगदम्बा सेठ, निवासी मतलूबपुर, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ (उम्र 46 वर्ष) व 03 नफर अभियुक्तों को समय लगभग 11:00 बजे गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे लोगों को फर्जी एवं कूटरचित खतौनी दिखाकर जमीन बेचने का झांसा देते थे। विश्वास में लेकर उनसे बैंक खाते में आरटीजीएस एवं नकद के माध्यम से धनराशि प्राप्त कर लेते थे, लेकिन न तो जमीन का बैनामा करते थे और न ही पैसा वापस करते थे। पैसा मांगने पर गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी देते थे।

जिसके सम्बन्ध में वादी मुकदमा दुर्गेश कुमार पाण्डेय निवासी थाना अतरौलिया द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना अहरौला पर मु0अ0सं0- 241/2026, धारा 420/467/468/471/504/506 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

1. शोभनाथ सेठ पुत्र स्व. जगदम्बा सेठ, निवासी मतलूबपुर, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ (उम्र 46 वर्ष)

2. सुधीर सेठ पुत्र स्व. जगदम्बा सेठ, निवासी मतलूबपुर, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ (उम्र 36 वर्ष)

3. इन्द्रभूषण सेठ पुत्र शोभनाथ सेठ, निवासी मतलूबपुर, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ (उम्र 23 वर्ष)

4. मुन्नीलाल शर्मा पुत्र स्व. रामदीन शर्मा, निवासी दनियालपुर, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ (उम्र 23 वर्ष)

अभियुक्त शोभनाथ सेठ के खिलाफ माननीय न्यायालय में NI एक्ट के लगभग 20 से अधिक मुकदमें दर्ज है जो माननीय न्यायालयम विचाराधीन है ।

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