Azamgarh news :वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार की संस्तुति पर 06 आपराधिक प्रवृत्ति के शस्त्र धारकों के लाइसेंस निरस्त

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार की संस्तुति पर 06 आपराधिक प्रवृत्ति के शस्त्र धारकों के लाइसेंस निरस्त

थाना रौनापार के 03, बिलरियागंज के 02 एवं मेहनगर के 01 शस्त्र लाइसेंस निरस्त

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के कार्यकाल में अब तक 57 शस्त्र लाइसेंस निलंबित/निरस्त

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन एवं संस्तुति तथा जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ श्री रविन्द्र कुमार के अनुमोदन के उपरांत जनपद में कानून-व्यवस्था एवं लोकशांति बनाए रखने हेतु अपराधी प्रवृत्ति के शस्त्र लाइसेंस धारकों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए 06 शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। इनमें थाना रौनापार के 03, थाना बिलरियागंज के 02 तथा थाना मेहनगर के 01 शस्त्र लाइसेंस शामिल हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के कार्यकाल में अब तक कुल 57 शस्त्र लाइसेंस निलंबित/निरस्त किए जा चुके हैं।

थाना बिलरियागंज (02 शस्त्र लाइसेंस निरस्त)

1. बसी उर्हमान पुत्र मंजूर अहमद, निवासी ग्राम गुलवा गौरी

अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 24.04.2023 को मु0अ0सं0 151/2023 धारा 365, 420, 386, 506, 34 भादवि के अंतर्गत अपहरण कर फर्जी बैनामा कराने, रंगदारी, धोखाधड़ी एवं आपराधिक धमकी के आरोप में मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर 13.09.2023 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। इसके उपरांत मु0अ0सं0 338/2024 धारा 2(ख)(1), 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त की आपराधिक गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए उसके नाम निर्गत .32 बोर रिवॉल्वर का शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया गया।

आपराधिक इतिहास—

मु0अ0सं0 151/2023 – धारा 365, 420, 386, 506, 34 भादवि (अपहरण, धोखाधड़ी, रंगदारी, आपराधिक धमकी एवं सामूहिक अपराध)।

मु0अ0सं0 338/2024 – धारा 2(ख)(1), 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट (संगठित आपराधिक गिरोह के सदस्य के रूप में अवैध गतिविधियों में संलिप्तता)।

2. आलम पुत्र इफ्तेखार, निवासी मुहम्मदपुर

वर्ष 2017 एवं 2021 में दर्ज गंभीर मुकदमों के आधार पर DBBL बंदूक का शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया गया।

आपराधिक इतिहास—

मु0अ0सं0 19/2017 – धारा 188 भादवि (लोक सेवक के आदेश की अवहेलना)।

मु0अ0सं0 85/2021 – धारा 147, 148, 149, 323, 325, 452, 504, 506 भादवि (बलवा, घातक हथियार से बलवा, अवैध जमाव, मारपीट, गंभीर चोट, घर में घुसकर हमला, गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी)।

थाना रौनापार (03 शस्त्र लाइसेंस निरस्त)

3. सूर्यदेव यादव पुत्र रामनाथ यादव, निवासी अजगरा मगर्वी

वर्ष 2018 एवं 2024 में दर्ज मुकदमों के आधार पर .315 बोर राइफल का शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया गया।

आपराधिक इतिहास—

मु0अ0सं0 103/2018 – धारा 147, 447 भादवि (बलवा एवं आपराधिक अतिक्रमण)।

मु0अ0सं0 07/2024 – धारा 323, 504, 506 भादवि (मारपीट, जानबूझकर अपमान एवं जान से मारने की धमकी)।

4. बृजेश सिंह पुत्र कतवारू, निवासी तुलापुर

वर्ष 2024 एवं 2025 में दर्ज मुकदमों के आधार पर SBBL बंदूक का शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया गया।

आपराधिक इतिहास—

मु0अ0सं0 416/2024 – धारा 131, 324(4), 352, 351(2) बीएनएस (लोक सेवक के कार्य में बाधा, खतरनाक साधन से चोट, हमला एवं आपराधिक बल प्रयोग)।

मु0अ0सं0 303/2025 – धारा 115(2), 352, 351(3), 118(1) बीएनएस (स्वेच्छा से चोट, हमला, आपराधिक बल एवं गंभीर अपराध से संबंधित कृत्य)।

5. शिव कुमार पुत्र मेल्हू, निवासी जोकहरा

वर्ष 2018 एवं 2023 में दर्ज मुकदमों के आधार पर SBBL बंदूक का शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया गया।

आपराधिक इतिहास—

मु0अ0सं0 200/2018 – धारा 323, 324, 427, 504, 506 भादवि (मारपीट, खतरनाक हथियार से चोट, संपत्ति को नुकसान, गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी)।

मु0अ0सं0 175/2023 – धारा 323, 504, 506 भादवि (मारपीट, अपमान एवं जान से मारने की धमकी)।

थाना मेहनगर (01 शस्त्र लाइसेंस निरस्त)

6. अशफाक अहमद पुत्र निजामुद्दीन, निवासी खुटवा चक खुटवा

वर्ष 2026 में दर्ज मुकदमे के आधार पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया गया।

आपराधिक इतिहास—

मु0अ0सं0 132/2026 – धारा 115(2), 352, 351(3) बीएनएस एवं 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(Va) एससी/एसटी एक्ट (मारपीट, हमला, आपराधिक बल तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति के विरुद्ध अत्याचार से संबंधित अपराध)।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार का वक्तव्य

“जनपद में अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। जिन शस्त्र लाइसेंस धारकों की आपराधिक गतिविधियों से लोकशांति एवं जनसुरक्षा प्रभावित होती है, उनके विरुद्ध शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण सहित कठोर वैधानिक कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।”

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