Azamgarh News:कोर्ट के आदेश से खुली फाइल, 4 महीने बाद सुधाकर मौत कांड में FIR, हत्या और साक्ष्य मिटाने के आरोपों की होगी जांच
आजमगढ़ बलरामपुर/पटवध से बबलू राय
कोर्ट के आदेश से खुली फाइल, 4 महीने बाद सुधाकर मौत कांड में FIR, हत्या और साक्ष्य मिटाने के आरोपों की होगी जांच
आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र में पत्रकार पदमाकर पाठक के भाई सुधाकर पाठक की संदिग्ध मौत के मामले में चार महीने बाद आखिरकार पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) सत्यवीर सिंह के हस्तक्षेप और आदेश के बाद पुलिस हरकत में आई तथा छह नामजद और अन्य अज्ञात आरोपितों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, गुरुटोला निवासी पत्रकार पदमाकर पाठक के भाई सुधाकर पाठक का शव 16 अप्रैल 2026 की शाम पुराने जेल के सामने पावर हाउस के पीछे स्थित बंधे के पास मिला था। प्रारंभ में पुलिस ने शव को लावारिस मानकर कब्जे में ले लिया था, लेकिन बाद में मोबाइल फोन के माध्यम से मिली सूचना और शव की तस्वीर देखकर परिजनों ने उसकी पहचान सुधाकर पाठक के रूप में की।
परिजनों का आरोप है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले पर गंभीर चोट, गले की हड्डी टूटने और शरीर पर कई चोटों के निशान मिले, जिससे हत्या की आशंका और प्रबल हो गई। उनका कहना है कि सिविल लाइन स्थित कोइरी का पोखरा में विजयालक्ष्मी राय के देशी शराब ठेके पर पैसों के लेन-देन को लेकर सुधाकर पाठक के साथ मारपीट की गई, जिसमें उनकी मौत हो गई।
आरोप है कि घटना के बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को टोटो में लादकर पुराने जेल के सामने सुनसान स्थान पर फेंक दिया गया। साथ ही मृतक की जेब से मोबाइल फोन, पर्स, एटीएम कार्ड और अन्य दस्तावेज भी निकाल लिए गए। परिजनों का दावा है कि पूरी घटना शराब ठेके के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है तथा शव ले जाने में प्रयुक्त टोटो संख्या UP50 CT 5777 का भी उल्लेख शिकायत में किया गया है।
पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय और शहर कोतवाली में कई बार शिकायत करने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। कोर्ट द्वारा रिपोर्ट तलब किए जाने और आदेश पारित किए जाने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया।
पुलिस ने शराब ठेकेदार के परिवार से जुड़े विनोद राय पुत्र जनार्दन राय, निवासी बनगांव थाना निजामाबाद, नंदू यादव (देशी शराब ठेका सेल्समैन), धर्मेन्द्र उर्फ पिंटू (अंडा विक्रेता), हरिहर प्रसाद की दुकान पर बैठे एक अज्ञात व्यक्ति, टोटो चालक जावेद तथा उसके सहयोगी सोनू (संभावित निवासी कांशीराम आवास, पुराने जेल के सामने) समेत छह नामजद और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस का कहना है कि मामले की जांच सीसीटीवी फुटेज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर निष्पक्ष तरीके से की जाएगी। जांच के निष्कर्षों के अनुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।



