मऊ:डीएम के आदेश पर घोसीनगर निवासी गैंगस्टरएक्ट आरोपी की रु 54लाख की सम्पत्ति हुई कुर्क
इसी आरोप में दूसरे भाई की रुपए 94लाख की संपत्ति 5/9/026 को भी कुर्क कर लिया गया था
Mau News:घोसी। मऊ। डीएम के आदेश दिनांक 13अगस्त 26 के तहत तहसीलदार अनीश सिंह एवं सीओ सत्येंद्रभूषण तिवारी के साथ विवेचक एवं थानाध्यक्ष कोपागंज रोहन राकेश के नेतृत्व में पुलिस टीम ने करीमुद्दीनपुर निवासी एवं गैंगस्टर एक्ट उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अभियुक्त खालिद अंसार द्वारा अपराध से अर्जित धन नाम बनवाए गया रु 5389372मूल्य के एक मंजिला मकान को शुक्रवार की शाम को कुर्क कर लिया गया। उक्त कुर्क किए गए संपत्ति को डीएम द्वारा नियुक्त रिसीवर तहसीलदार घोसी के कब्जे में दे दिया गया। इसी आरोप में इसके भाई मसूद अख्तर की भी 94लाखरुपए की संपत्ति कुर्क किया गया था।
एसपीमऊ कमलेशबहादुर के निर्देश पर जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों 534/025 में गैंगस्टर अपराध से अर्जित चल एवं अचल सम्पत्तियों के विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्यवाही किये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के मार्गदर्शन एवं सीओ घोसी सत्येन्द्र भूषण तिवारी के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष कोपागंज रोहन राकेश सिंह द्वारा प्रभावी विवेचना एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गयी।
विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि थाना घोसी पर पंजीकृत मु0अ0स0 534/2025 धारा 2(ख)(i)/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 में डीएम मऊ आनंद वर्धन के आदेश दिनांक 13.08.2026, वाद संख्या 2251/2026, बनाम खालिद अंसार, अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 में निर्गत आदेशों के अनुपालन के क्रम में दिनांक 11.09.2026 को कुर्क संपत्ति के नियुक रिसीवर तहसीलदार अनीश सिंह के साथ सीओ सतेन्द्र भूषण तिवारीमय, विवेचक रोहन राकेश हमराह एवं पुलिस टीम की उपस्थित मे अभियुक्त खालिद अंसार पुत्र स्व0 हाजी अंसार निवासी वार्ड 8,करीमुद्दीनपुर, थाना घोसी, जनपद मऊ द्वारा अपराध से अर्जित अवैध धन से बनवाया गया मकान, जिसका विवरण निम्नवत है मौजा वार्ड संख्या 08 करीमुद्दीनपुर दक्षिणी, भवन संख्या 419, आवासीय रकबा 2640 वर्गफीट, आबादी श्रेणी 6(2) में स्थित एक मंजिला मकान, जिसकी चौहद्दी निम्नवत है :- उत्तर: मकान रास्ता,दक्षिण: रिक्त भूमि नदीम अख्तर, पूरब: मकान असउ, पश्चिम: रास्ता है कुल किमत 53,89372 (तिरपन लाख नवासी हजार तीन सौ बहत्तर रूपये) को अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही नियमानुसार की गयी।
घोसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध “अपराध से अर्जित सम्पत्ति पर प्रहार” की नीति के अन्तर्गत भविष्य में भी इसी प्रकार प्रभावी एवं कठोर विधिक कार्यवाही से अपराधियों में भय का वातावरण बना है।
इस सम्बन्ध में सीओ सत्येन्द्र भूषण तिवारी ने बताया कि डीएम, एसपी के आदेश गैंगस्टरएक्ट के आरोपी अभियुक्त खालिद अंसार पुत्र स्व0 हाजी अंसार द्वारा गलत ढंग से अर्जित मकान को नियुक्त रिसीवर तहसीलदार अनीश सिंह की उपस्थिति में कुर्क कर उनको हैंडओवर कर दिया गया। कुछ दिन पूर्व इसके भाई की भी 94लाखरुपए की संपत्ति कुर्क किया जा चुका है।



