Azamgarh News:आजमगढ़ में हत्या के मामले में तीन दोषियों को सजा, एक को उम्रकैद

आजमगढ़ में हत्या के मामले में तीन दोषियों को सजा, एक को उम्रकैद
आजमगढ़, 30 सितंबर। तरवां थाना क्षेत्र में वर्ष 2019 में हुई हत्या के मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। प्रभावी विवेचना, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की पैरवी के बाद ईसी कोर्ट, आजमगढ़ ने मुख्य आरोपी संजय पाण्डेय को आजीवन कारावास और 45 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं मृत्युंजय उर्फ मृदंगी और पंकज को छह-छह माह के साधारण कारावास तथा 1-1 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।पुलिस के अनुसार, 29 नवंबर 2019 को शाहपुर कानूनगो निवासी मुन्ना पाण्डेय ने तरवां थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि मकान की नींव पर मिट्टी डालने को लेकर हुए विवाद में उनके पुत्र चन्द्रमणि पाण्डेय की गोली मारकर हत्या कर दी गई।इस मामले में पुलिस ने संजय पाण्डेय, मृत्युंजय उर्फ मृदंगी, पंकज, उपेन्द्र पाण्डेय और सरोज के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 302, 323, 352, 504, 34 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया।मुकदमे की सुनवाई के दौरान 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन की पैरवी के आधार पर न्यायालय ने संजय पाण्डेय को आजीवन कारावास और ₹45 हजार अर्थदंड, जबकि मृत्युंजय उर्फ मृदंगी तथा पंकज को छह-छह माह के साधारण कारावास और 1-1 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।वहीं, उपेन्द्र पाण्डेय और सरोज को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।



