Azamgarh news :जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के सहयोगी सुनील कुमार सिंह की ₹28.90 लाख बाजार मूल्य की जेसीबी एवं मोटरसाइकिल जब्त
जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के सहयोगी सुनील कुमार सिंह की ₹28.90 लाख बाजार मूल्य की जेसीबी एवं मोटरसाइकिल जब्त

आरोपी के विरुद्ध हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट सहित कुल 07 अभियोग दर्ज है
आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव श्रीवास्तव
प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के सहयोगी अभियुक्त सुनील कुमार सिंह पुत्र तीर्थराज सिंह, निवासी ताहिरपुर बघावर, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध थाना कोतवाली आजमगढ़ पर मु0अ0सं0 601/2025, धारा 2(ख)(1)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत है, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना सिधारी द्वारा की जा रही है।
पुलिस रिपोर्ट एवं उपलब्ध आपराधिक अभिलेखों के अनुसार अभियुक्त द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर आर्थिक, भौतिक एवं दुनियावी लाभ हेतु आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हुए अवैध धन अर्जित कर अपने नाम से संपत्तियां क्रय की गई थीं। उक्त संपत्तियों के अर्जन के संबंध में कोई वैध आय-स्रोत प्रथम दृष्टया ज्ञात नहीं पाया गया।
जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर संपत्तियों की जब्ती
प्रकरण में प्रस्तुत पुलिस रिपोर्ट एवं विधिक अभिमत के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 03.10.2026 को धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अभियुक्त की निम्नलिखित दो संपत्तियों को कुर्क किए जाने का आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश के अनुपालन में दिनांक 12.10.2026 को थाना सिधारी पुलिस द्वारा अभियुक्त के घर के बाहर से दोनों वाहनों को नियमानुसार जब्त करने की कार्यवाही की गई।
जब्त की गई संपत्तियों का विवरण—
1. जेसीबी वाहन संख्या UP-50-DT-4150
चेसिस नंबर: HAR3DXX4C03069316
इंजन नंबर: H00336498
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के अनुसार अनुमानित मूल्य ₹20,00,000/- तथा बाजार मूल्य ₹28,00,000/-।
2. हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल संख्या UP-50-BD-0560
चेसिस नंबर: MBLJAR039H9M07242
इंजन नंबर: JA05EGH9M07646
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के अनुसार अनुमानित मूल्य ₹20,000/- तथा बाजार मूल्य ₹90,000/-।
इस प्रकार दोनों वाहनों का कुल बाजार मूल्य ₹28,90,000/- (अट्ठाईस लाख नब्बे हजार रुपये) है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना सिधारी द्वारा जब्ती की कार्यवाही संपन्न कराई गई। जब्ती की एक प्रति अभियुक्त के पुत्र सोनू सिंह को प्रदान की गई तथा जब्तशुदा जेसीबी एवं मोटरसाइकिल को थाना रौनापार परिसर में खड़ा कराया गया। प्रकरण में अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।
आजमगढ़ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई तथा अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के विरुद्ध नियमानुसार जब्ती एवं कुर्की की कार्यवाही लगातार जारी है l



