गाजीपुर:पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से राहत

रिपोर्ट: सुरेश चंद पांडे

गाज़ीपुर। गैंगस्टर कोर्ट से चार साल के सजायफ्ता सांसद अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से आंशिक राहत की खबर मिलने से समर्थकों में खुशी का माहौल है ।
बता दें कि बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी एमपी एमएलए कोर्ट से बीते 29 अप्रैल को गाजीपुर से बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी और उनके भाई मऊ से पूर्व विधायक माफिया मुख्तार अंसारी पर फैसला सुनाया था जिसमें अफजाल अंसारी को 4 वर्ष की सजा और दो लाख का जुर्माना लगाया था । वही मुख्तार अंसारी को 10 वर्ष की सजा सुनाते हुए 5 लाख का जुर्माना लगाया था बीते 29 अप्रैल को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से सजा का ऐलान होते ही अफजाल अंसारी को गाज़ीपुर जिला जेल में बंद किया गया था इसके बाद अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में जमानत की याचिका डाली गई , हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी को जमानत दिया हालांकि हाई कोर्ट से अफजाल अंसारी को सजा पर कोई राहत नहीं मिली जमानत मिलने के बाद अफजाल अंसारी जेल से बाहर आए और सजा के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी ।जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 13 दिसंबर 2023 को फैसला सुनाया है जिसमें अफजाल अंसारी की सजा पर रोक लगाते हुए सदन में बैठने की अनुमति दे दी है , हालांकि अफजाल अंसारी को किसी भी मतदान में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं होगा ।वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को कहा है कि 30 जून 2024 तक इस मामले पर फैसला सुनाए और गाजीपुर में उपचुनाव पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है ।

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