चैक बाउंस पर जुर्माने के सात सुनाई गई न्यायालय द्वारा सजा

श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी शाखा बुरहानपुर का ऋण की राशि अदा न करने पर माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय में चेक बाउंस का परिवाद पेश किया गया था जिसमे कार्यवाही होने के पश्चात माननीय न्यायालय ने आरोपी दिनेश सिंह पिता मोकम सिंह निवासी डवाली खुर्द पोस्ट अंबाडा

 

 

 

तहसील नेपानगर जिला बुरहानपुर (एमपी) को छ माह की सजा और राशि 554625 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।।।।।।।।।।।।।।।।।। जिसमे आरोपी ने आदेश के खिलाफ

 

 

माननीय जिला एवम् सत्र न्यायालय बुरहानपुर में अपील किया था जिसमें माननीय न्यायालय ने सुनवाई के पश्चात 6,66,270 रुपए का जुर्माना लगाया गया है और अपील खारिज किया जिसमें शाखा प्रबंधक हेमंत कोल्हे, यशपाल डोंगरे,पैनल अधिवक्ता एस. एन. वाघ, अधिवक्ता पुष्पराज सिंह द्वारा पैरवी की गई।

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