चाइनीस मंझा बेचने वालों पर होगी कार्रवाई:डीएम
मध्यप्रदेश प्रदेश मे चाइनीज मांझा से पूर्व में हुई दुर्घटनाओं को देखते हुए जबलपुर जिला प्रशासन हरकत में आ गया है,यही वजह है कि मकर संक्रांति के दौरान होने वाली पतंगबाजी में चायनीज मांझा के इस्तेमाल से होने वाले खतरों को देखते हुए जबलपुर जिले में चायनीज मांझे को बेचने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है,आदेश के तहत जबलपुर जिले में कोई भी दुकानदार चायनीज मांझा नहीं बेच सकेगा, कलेक्टर दीपक सक्सेना ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत चायनीज मांझे पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है,कलेक्टर ने अपने इस आदेश में चायनीज मांझे के उपयोग से पशु, पक्षियों और आम जनता के लिए दुर्घटनाओं के खतरे की संभावना जताई है।
जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट