2.40 करोड़ की शासन को लगाई चपत,जेडीए कार्यपालन अधिकारी समेत छह पर ईओडब्ल्यू ने दर्ज की एफआईआर
2.40 crores was imposed on the government, FIR was registered by EOW against six including JDA executive officer.
षडय़ंत्र रच बेशकीमती जमीन स्वयं के नाम कराई नामांतरित
फोटो ईओडब्ल्यू
जबलपुर। आपराधिक षड्यंत्र रचकर सांठगांठ करते हुए बेशकीमती संपत्ति को स्वयं के नाम पर नामांतरित कर शासन को 2 करोड़ 40 लाख रूपए की आर्थिक क्षति सहित 25 लाख रुपये की स्टाम्प ड्यूटी की हानि पहुंचाने के मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इकाई जबलपुर (ईओडब्ल्यू) ने विभिन्न धाराओं के तहत जेडीए कार्यपालन अधिकारी समेत छह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली हैं।
जानकारी के मुताबिक अशोक प्यासी निवासी गौतम जी की मिया के पास, गढ़ा ने जेडीए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व अधिकारी सभी जबलपुर विकास प्राधिकरण जबलपुर के पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई, जबलपुर में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में राजस्व अधिकारियों से सांठगाठ कर योजना क्रमांक 6 एवं 41 1 में अधिगृहीत भूमि में के न्यासी होते हुये शासन को 2,40,00,000 रूपए की आर्थिक क्षति सहित 25 लाख रुपये की स्टाम्प ड्यूटी की हानि पहुंचाने के आरोप लगाये गये है। ईओडब्ल्यू ने जांच के दौरान कार्यालय जबलपुर विकास प्राधिकरण जबलपुर को पत्र लेख कर आरोपों के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी दीपक वैद्य के हस्ताक्षर से प्राप्त हुई प्राप्त जानकारी का अध्ययन किया गया जिसमें तथ्यों से परे गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जेडीए दीपक वैद्य द्वारा उपरोक्त शिकायत जांच में जानबूझकर मिथ्या जानकारी प्रदाय की गई। जिस पर संजीवनी नगर में भी एक शिकायत दी गई है।
जांच में सांठगांठ हुई उजागर
मामले की संपूर्ण जांच में फर्जी तरीके से सांठ-गांठ कर विक्रय कर दिये जाने के संबंध में आरोप सही बताये। जांच मेें पाया गया कि आरोपियां श्रीमति विद्याबाई प्यासी पति स्व. ब्रम्हदत्त प्यासी निवासी मानस पवन स्कूल के पास, गढ़ा, एवं अन्य के द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से बिना जबलपुर विकास प्राधिकरण की अनुमति के आपराधिक षडय़ंत्र रचकर धोखाधड़ी एवं सांठगांठ कर भूमि मौजा कछपुरा न्यास में निहित हुई है।
आरोपियों को बचाने साक्ष्य छुपाये
जांच में पाया गया कि कूटरचित दस्तावेज तैयार कर शासकीय मूल्यवान संपत्ति को स्वयं के नाम पर नामांतरित करना, लोक सेवक दीपक वैद्य, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा साक्ष्य को छुपाने के साथ आरोपियों को बचाने पद का दुरुपयोग कर शासन को हानि कारित करना पाया गया।
लोक सेवक समेत मां, बेटे बने आरोपी
ईओडब्ल्यू ने श्रीमति विद्याबाई प्यासी पति स्व. ब्रम्हदत्त प्यासी एवं उसके पुत्र हरीश प्यासी, सौरभ प्यासी, प्रवीण प्यासी, आशीष प्यासी सभी निवासी गढ़ा समेत लोक सेवक दीपक वैद्य, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर के खिलाफ धारा धोखाधाड़ी समेत अन्य धाराओं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संशोधित 2018 के तहत अपराध दर्ज किया गया।
जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट