त्योंहारों पर खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण रोकने हेतु जांच कर नमूने किए गए संग्रहित

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जांच कर नमूने किए गए संग्रहित

 

रिपोर्ट अशरफ संजरी

भदोहीl आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ एवं जिलाधिकारी विशाल सिंह के निर्देश के क्रम में

भदोही में नवरात्रि पर्व के दृष्टिगत खाद्य/पेय पदार्थों पर व अन्य खाद्य पदार्थों पर सम्भावित मिलावट पर प्रभावी विक्री/भण्डारण की रोकथाम हेतु आज शशि शेखर, सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय ,खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की अध्यक्षता में द्वारा रामरायपुर, मर्यादपट्टी, गोपीगंज व ज्ञानपुर से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के उल्लघंन के संदेह के आधार पर मूंगफली साबूत, सच्चा मोती साबूदाना एवं सिंघाडा का आटा के कुल 04 नमूने संग्रहित कर जॉच हेतु लैब भेज दिया गया। विवेचना के उपरान्त खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

 

व्यापारी खाद्य पदार्थ में किसी भी प्रकार की कोई मिलावट न करें तथा खाद्य प्रतिष्ठान जिनकी साफ-सफाई की व्यवस्था उचित नही होने पर यथाशीघ्र ठीक करने को कहा गया अन्यथा की दशा में उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। कतिपय दुकानदारों ने टीम को देखकर शटर बन्द कर लिये, इस सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि खाद्य गुणवत्ता खराब मिलने पर ही कानूनी कार्यवाही की जाती है। ऐसे में सही कार्य करने वाले व्यापारी भयभीत न हो एवं जाँच में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ सहयोग करें साथ ही खाद्य पदार्थ खरीद के बिल बाउचर सुरक्षित रखें।

किसी भी प्रकार की मिलावट की शिकायत विभागीय टोलफ्री नम्बर-1800112100 पर दर्ज कराई जा सकती है। जनस्वास्थ्य के हित में तत्काल कार्यवाही की जायेगी।

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