आजमगढ़ में 30 नवम्बर तक धारा 163 (पूर्व धारा 144) लागू

नवरात्रि, दशहरा, दीपावली व छठ सहित आगामी पर्वों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट

आजमगढ़ 01 अक्टूबर:अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन राहुल विश्वकर्मा ने बताया है कि जनपद आजमगढ़ में दिनांक 01 अक्टूबर 2025 महानवमी एवं दिनांक 02 अक्टूबर 2025 को दशहरा (विजया दशमी), दिनांक 10 अक्टूबर 2025 को करवा चौथ, दिनांक 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस, दिनांक 19 अक्टूबर 2025 को नरक चतुर्दशी (छोटी दीपावली), दिनांक 20 अक्टूबर 2025 को दीपावली, दिनांक 22 अक्टूबर 2025 को गोवर्धन पूजा, दिनांक 23 अक्टूबर 2025 को भईजा दूज, दिनांक 27/28 अक्टूबर 2025 को डाला छठ पूजा, दिनांक 05 अक्टूबर 2025 को कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मनाया जाना है। इसी मध्य दिनांक 02 अक्टूबर 2025 को गांधी जयन्ती, दिनांक 23 अक्टूबर 2025 को चित्रगुप्त जयन्ती एवं दिनांक 05 नवंबर 2025 को गुरुनानक जयन्ती, दिनांक 16 नवम्बर 2025 वीरांगना ऊदा देवी शहीद दिवस, दिनांक 24 नवम्बर 2025 गुरुतेग बहादुर शहीद दिवस का पर्व मनाया जाना है। इसके अतिरिक्त सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के क्रम में सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रा०) परीक्षा-2025 सहायक वन रक्षक एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा (प्रा०) परीक्षा-2025 का आयोजन दिनांक 12 अक्टूबर 2025 (दिन रविवार) को तथा संयुक्त निदेशक, राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ द्वारा विभिन्न तिथियों में आयोजित परीक्षा व कुल सचिव, डॉ० ए०पी० जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विभिन्न तिथियों में आयोजित परीक्षा व महानिदेशक राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी (NTA) उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा समय-समय आयोजित परीक्षाओ का आयोजन, महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के स्नातक एवं परास्नातक की परीक्षा एवं अन्य विभागों / आयोगों की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं एवं विभिन्न कालेजों/विश्वविद्यालय की प्रवेश/अन्य परीक्षाएं संचालित होना सम्भाव्य है।शासनादेश के दृष्टिगत धरना प्रदर्शनों / जुलूसों/आन्दोलनों / सार्वजनिक कार्यक्रमों आदि के सम्बन्ध में दिये गये महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना है। पुलिस उपमहानिरीक्षक सुरक्षा लखनऊ के क्रम में New Drone Regulation and Implication for LEAS के अन्तर्गत भारत सरकार के नवीन ड्रोन नियम 2021-22 के दृष्टिगत सुरक्षा के बदलते परिदृश्य में विशिष्ट/अति विशिष्ट महानुभावों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के क्रम में ड्रोन/यूएवी से सम्भावित खतरों के दृष्टिगत नवीन ड्रोन नियम 2021-22 के अनुपालन किये जाने के निर्देश किये गये है।उन्होंने बताया है कि विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन धार्मिक स्थलों से सम्बन्धित वादों की कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में कानून-व्यवस्था की संवेदनशीलता के दृष्टिगत सुरक्षा हेतु समस्त संसाधनों को कियाशील / सतर्क दृष्टि बनाये रखते हुए, पर्याप्त चेकिंग एवं पेट्रोलिंग किये जाने एवं असामाजिक गतिविधि को रोके जाने के निर्देश शासन स्तर से प्राप्त है।अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन ने कहा कि जनपद में शांति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु उपरोक्त वर्जित कारणों से असामाजिक एवं शरारती तत्वों के विरुद्ध निवारक कार्यवाही की त्वरित आवश्यकता हो गयी है। इस हेतु अन्य उपचार सीधे उपलब्ध न होने की दशा में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 (पूर्ववर्ती में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144) के अंतर्गत आदेश प्रसारित करने के पर्याप्त आधार हैं।उक्त के दृष्टिगत अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), आजमगढ़, ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया है, जो तात्कालिक प्रभाव से जनपद आजमगढ़ की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत लागू होगा।उन्होंने समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष को निर्देशित किया है कि अपने-अपने थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आदेश का प्रभावी माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार करायेंगे। समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, जनपद आजमगढ़ को अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु तथा अवहेलना का संज्ञान लेकर यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है।चूंकि उपरोक्त आदेश को तत्कालिक प्रभाव से पारित करने की आवश्यकता है और समय की कमी है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे है, यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के सम्बन्ध में आवेदन करना चाहे या छूट या शिथिलता चाहें तो वह जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन या सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है। जिस पर सम्यक् सुनवाई / विचारोपरांत आवेदन के सम्बन्ध मे समुचित आदेश पारित किये जा सकेगें। इस आदेश का उल्लंघन विभिन्न अधिनियमों में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-208 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा।यह आदेश 30 नवम्बर, 2025 तक अथवा शासन से इस सम्बंध में कोई अन्य निर्देश प्राप्त होने तक जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा।

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