Azamgarh news:किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोपी अभियुक्त को 12 वर्ष के कठोर के कारावास और 5000 की सजा व जुर्माना

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रिपोर्ट:राकेश श्रीवास्तव

सगड़ीआजमगढ़:जीयनपुर कोतवाली के अंतर्गतदिनांक- 11.10.2018 को वादी थाना जीयनपुर आजमगढ़ ने शिकायत किया था कि विपक्षी शमशाद पुत्र सोनू निवासी कस्ब जीयनपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के दुष्कर्म किया गया।नामजद अभियुक्त के विरूद्ध थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0- 329/2018 धारा 363,366,376,506 भादवि व 17/18 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। विवेचना के बाद गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय दाखिल किया गया। जिसमें दिनांक- 12.09.2023 को विशेष न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट) आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शमशाद पुत्र सोनू निवासी कस्ब जीयनपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ को दोष सिद्ध पाते हुये अभियुक्त उपरोक्त को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 05 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया हैं।

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