मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को चुनाव में जुलूस निकालने के मामले में हाईकोर्ट से राहत,चार्जशीट हुई रद
रिपोर्ट: राजिक शैख
यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान वाहनों का काफिला लेकर जुलूस निकालने के मामले में दर्ज मुकदमे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को राहत दी है। कोर्ट ने इस मामले में अब्बास के खिलाफ मऊ पुलिस द्वारा दर्ज चार्जशीट को रद्द कर दिया है।2022 में हुए विधानसभा के चुनाव के दौरान आरोप है कि अब्बास अंसारी ने 100 वाहनों से अधिक का काफिला लेकर जुलूस निकाला था,जुलूस को लेकर 10 मार्च 2022 को सी आदर्श श्रीवास्तव ने इस मामले में अब्बास अंसारी, उमर अंसारी,मंसूर अंसारी, शाहिद लारी व साकिर लारी सहित कई अज्ञात लोगों के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के बाद इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इस चार्जशीट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। मुख्तार की ओर से अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने पक्ष रखा जबकि अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने याचिका का विरोध किया। कोर्ट ने मामले के तथ्यों व साक्ष्य को देखते हुए चार्ज शीट रद्द करने का आदेश दिया है।माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज शस्त्र अधिनियम के मुकदमे को मऊ से वाराणसी स्थानांतरित करने की मांग को लेकर दाखिल राज्य सरकार की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अधिवक्ताओं की हड़ताल के मद्दे नजर कोर्ट ने अब इस मामले में सुनवाई के लिए 27 सितंबर की तिथि नियत की है,मुख्तार अहमद के खिलाफ मऊ के चेतगंज थाने में वर्ष 1990 में शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था ।राज्य सरकार ने याचिका दाखिल कर कहा है कि मुख्तार के खिलाफ शस्त्र अधिनियम का एक अन्य मुकदमा वाराणसी के चेतगंज थाने में दर्ज है ।जिसकी सुनवाई स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए वाराणसी में चल रही है इसलिए इस मुकदमे को भी वही सुनवाई के लिए स्थानांतरित किया जाए।