Burhanpur news:श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के चेक अनादरण के केस में 6 माह की सजा
रिपोर्ट:रुपेश वर्मा
बुरहानपुर:न्यायालय श्रीमती संध्या मिश्रा मेडम J.F.M.C. बुरहानपुर द्वारा दिनांक 22/09/2023 को श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड शाखा बुरहानपुर की और से परिवादी हेमन्त कोल्हे शाखा प्रबंधक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रकरण मैं फैसला सुनाते हुए आरोपी दिनेश राठौर पिता मोखमसिंह राठौर निवासी ग्राम डवाली खुर्द, नेपानगर को 6 माह के कारावास एवं 5,54,625/- रुपये के जुर्माना से दण्डित किया! इस मामले में परिवादी कंपनी के शाखा प्रबंधक हेमन्त कोल्हे ने बताया कि दिनेश राठौर ने कंपनी से 2012 मैं वाहन स्कॉरपियो के लिए ऋण लिया था जिसमें बकाया किश्तों के पेटे चेक दिया था! चेक अनादरण बाउंस होने पर कोर्ट में केस लगाया! परिवादी की और से एस. एन. वाघ ने पैरवी की!
श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की लोन की राशि अदा न करने पर पांच लाख चोपन हजार छह सौ पच्चीस रूपए (554625) और छ: माह का कारावास (जेल)l
श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से दिनेश सिंह राठौर पिता मोकम सिंह राठौर निवासी ग्राम डावली खुर्द पोस्ट अंबाडा तहसील नेपानगर जिला बुरहानपुर (म. प्र.) वाहन पर लोन लिया था जिसकी राशि जमा न करने पर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने जेएमएफसी कोर्ट बुरहानपुर (म.प्र.) में परिवाद दायर किया। जिसमे कार्यवाही के पश्चात न्यायालय ने लोन की राशि अदा न करने पर आरोपी दिनेश सिंह को पांच लाख चोपन हजार छह सौ पच्चीस रूपये (554625) और छ: महीने का कारावास (जेल) कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया। जिसमे कंपनी के पैनल अधिवक्ता एस. एन. बाघ कंपनी के कर्मचारी शाखा प्रबंधक हेमंत कोल्हे, यशपाल डोंगरे,अधिवक्ता पुष्पराज सिंह ने पैरवी की….