रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलगाड़ी पर पत्थर मारने ,चेन पुलिंग करने, ट्रैक पर पत्थर न रखने के लिए किया गया जागरूक। 

 

विनय मिश्र ,जिला संवाददाता।

रेलवे सुरक्षा बल, पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा रेल सम्पत्ति की सुरक्षा एवं अवैध सामानों की धर-पकड़ सहित यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने का निरन्तर प्रयास किया जाता है।

इसी क्रम में वरिष्ठ मंडल सुरक्षा श्री एस. रामाकृष्णन के निर्देश पर रेलवे सुरक्षा बल जवानों ने RPF पोस्ट सीवान के क्षेत्राधिकार में दुरौंधा – सीवान स्टेशनों के मध्य रेल ट्रैक के किनारे गांवों में अपने खेतों में पराली न जलाने व रेल ट्रैक के किनारे आग न लगाने हेतु जागरूकता अभियान चलाया गया।

इस दौरान प्रभारी निरीक्षक सीवान ,सहायक उप निरीक्षक श्री ग्यास सरवर रेसुब चौकी दुरौंधा साथ स्टाफ व इंजीनियरिंग विभाग सीवान के IOW बच्चा प्रसाद के साथ संयुक्त रूप से रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट सिवान के अंतर्गत दुरौंधा स्टेशन से सिवान स्टेशन के मध्य रेल लाइन के किनारे पड़ने वाले गांव हड़सर , मछौती, गोपालपुर, पचरुखी तथा चांप में जागरूकता अभियान चलाया गया ग्रामीणों को बताया गया कि अपने खेतों में पराली न जलाए, ऐसा करने पर पर्यावरण को भारी नुकसान होता है और आग से कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, आप लोग ऐसा कोई कार्य न करें और यदि कोई करता है तो उसे रोके l लाईन के किनारे आग लगने पर तुरन्त सूचित करें ,गाड़ियों पर पत्थर न फेंके, गाड़ियों में चैनपुलिंग न करे रेल ट्रैक को तथा बंद LC गेट को पार न करें ऐसा कार्य करना रेलवे नियमानुसार गलत है l उपरोक्त कार्य करने वालों के खिलाफ विधिक कार्यवाही अमल में लाने की बात भी बताई गई I

सीवान स्टेशन के क्षेत्राधिकार में खेतों में आगजनी के कारण ट्रेन आवागमन में हो रही व्यवधान के संबंध में रेलवे लाईन के किनारे पड़ने वाले गांवों के ग्राम प्रधान तथा क्षेत्र के सम्मानित व्यक्तियों के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया गया तथा बताया गया वह खेतों में बचे पराली में आग ना लगाए जिसके कारण आग खेतों से होकर रेलवे ट्रैक पर आ जा रही है व रेल अवागमन मे बाधा उत्पन्न हो रही है साथ ही रेल राजस्व का नुकसान भी हो रहा है।

रेलवे एक्ट, 1989 की धारा 151 में इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है । धारा 151 कहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति जानबूझकर रेलवे की किसी भी संपत्ति को आग लगाकर, विस्फोटक के जरिए या किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाता है तो ऐसा करने पर उसे 5 साल कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है । अतः सतर्क रहें और ऐसा कोई कृत्य न तो स्वयं करें और ना ही किसी अन्य व्यक्ति को करने देवें, घटना कारित होने पर नजदीकी रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट/चौकी पर सूचना देवें ।

इसके साथ ही रेलवे सुरक्षा बल के जवानों द्वारा रेलगाड़ी पर पत्थर नही मारने, चेन पुलिंग नही करने, रेलवे ट्रैक पर पत्थर नही रखने के संबंध में जागरूक किया गया तथा बताया गया कि पत्थर लगने से रेलगाड़ी से यात्रा करने वाले यात्रियों को गंभीर चोट आ सकती है इससे उनकी जान भी जा सकता है व रेलवे समपार फाटक बंद होने की हालत में उसको पार न करें नहीं तो रेलवे एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है । स्थानीय व्यक्तियों और बच्चों को इस बाबत जागरूक किया गया।

इसके साथ ही ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों एवं प्रबुद्ध लोगों के साथ मीटिंग कर रेलवे सुरक्षा बल को सहयोग करने की अपील की।

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