Azamgarh :छात्रवृत्ति वितरण 2025 की पहली किस्त 2 अक्टूबर को की जाएगी प्रदान

 

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी श्री चेतन सिंह ने बताया है कि शैक्षिक वर्ष/शैक्षिक सत्र् 2025-26 में पूर्वदशम् छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति (कक्षा 11-12) के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान हेतु समय-सारिणी का शासनादेश शासन द्वारा निर्गत किया जा चुका है। जिसमें प्रथम चरण की दिनांक 02 अक्टूबर 2025 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति धनराशि का वितरण किया जाना है। जिसके अन्तर्गत ऐसे छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण किया जायेगा, जिनका छात्रवृत्ति आवेदन पत्र डाटा सम्बन्धित विद्यालय द्वारा 31 अगस्त 2025 तक आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित किया जायेगा। पिछड़े वर्ग के छात्रों का दिनांक 13 अगस्त 2025 को छात्रवृत्ति पोर्टल पर छात्रवृत्ति आवेदन पत्र का स्टेटस पूर्वदशम कक्षा छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) में पिछड़े वर्ग के छात्रों द्वारा 3215 आवेदन पत्र फाइनल सब्मिट किये गये, जिसमें से विद्यालय द्वारा 34 आवेदन पत्र वेरीफाई किया गया तथा 01 आवेदन पत्र रिजेक्ट किया गया तथा विद्यालय स्तर पर फारवर्डिंग हेतु 3214 आवेदन पत्र लम्बित हैं। इसी प्रकार दशमोत्तर कक्षा छात्रवृत्ति (कक्षा 11-12) में पिछड़े वर्ग के छात्रों द्वारा 2289 आवेदन पत्र फाइनल सब्मिट किये गये, जिसमें से विद्यालय द्वारा 51 आवेदन पत्र वेरीफाई किया गया विद्यालय स्तर पर फारवर्डिंग हेतु 3214 आवेदन पत्र लम्बित हैं।
उक्त स्टेटस से स्पष्ट हो रहा है कि विद्यालयों द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों का अग्रसारण बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, जो विद्यालयों की लापरवाही एवं उदासीनता परिलक्षित हो रही है। पूर्वदशम् छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति (कक्षा 11-12) के जनपद में संचालित सभी शिक्षण संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि जिन छात्रों का प्रवेश संस्था में लिया जा चुका है उन पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरने हेतु अवगत करा दिया जाय, और दिनांक 31 अगस्त 2025 तक छात्रों द्वारा भरे गये सभी पात्र आवेदन पत्रों को विद्यालयों द्वारा अनिवार्य रूप से आनलाइन अग्रसारित किया जाना सुनिश्चित करें। छात्रों द्वारा भरे गये आवेदन पत्रों को प्रति दिन विद्यालय द्वारा अनुश्रवण व समीक्षा करते हुए नियमित रूप पात्र आवेदन पत्रों को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित किया जाय तथा अपात्र आवेदन पत्रों को रिजेक्ट किया जाय, किन्हीं भी परिस्थितियों में आवेदन पत्रों को विद्यालय स्तर पर अग्रसारण हेतु लम्बित न रखें जाय।

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