Mau News:घोसी तहसीलदार के नेतृत्व में हाई कोर्ट के आदेश पर सरकारी खोर से हटवाया गया अतिक्रमण।
Mau. Taking a strict stand in reference to the public interest litigation Sri Krishna vs State of Uttar Pradesh and others filed in the High Court in village Miyapur under Ghosi tehsil, the administration on Sunday removed illegal encroachment from government khor. Gata number 20, area 0.1580 hectare of Khor of Mianpur Gram Sabha of Ghosi tehsil area was illegally occupied by Rinki Sharma and Gomti Sharma, daughters of Inner, by building a concrete wall which was removed by a joint team of revenue and police department under the leadership of tehsildar Dr Dharmendra Kumar Pandey, by reaching the spot and removing the wall and freeing the land from encroachment.
घोसी। मऊ। घोसी तहसील अंतर्गत ग्राम मियापुर में हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका श्रीकृष्ण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के संदर्भ में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए रविवार को सरकारी खोर से अवैध अतिक्रमण हटवाया।
घोसी तहसील क्षेत्र के मियांपुर ग्रामसभा के गाटा संख्या 20 रकबा 0.1580 हेक्टेयर खोर पर रिंकी शर्मा एवं गोमती शर्मा पुत्री इनर द्वारा पक्की दीवार बनाकर अवैध कब्जा कर लिया गया था जिसे तहसीलदार डा धर्मेंद्रकुमारपाण्डेय के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर दीवार को हटवाया और जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया।
तहसीलदार डा धर्मेंद्रकुमारपाण्डेय ने बताया कि यह कार्यवाही न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की गई है। राजस्व विभाग पूरी सतर्कता से ऐसे अवैध कब्जों पर निगरानी रख रहा है। किसी भी सूरत में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।क्षेत्रीय लेखपाल या संज्ञान में आने पर अतिक्रमण हर हाल में हटेगा। कानून के दायरे में आगे भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी।
कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग से राजस्व निरीक्षक पारसनाथ, लेखपाल विवेक सिंह, अमित सिंह, शौरभ राय, सुनील गुप्ता (क्षेत्रीय लेखपाल), संतोष राय तथा पुलिस टीम से नदवासराय चौकी के एसआई महबूब अली, अमित, और रमेश चंद्र मौजूद रहे।