एमपी-एमएलए कोर्ट का बड़ा फैसला: सपा विधायक रमाकांत यादव को 1 वर्ष का कारावास

azamgarh:In the case of blocking the road in front of the police station, the court sentenced Ramakant Yadav to 1 year of rigorous imprisonment and imposed a fine of Rs 3800

आजमगढ़ बलरामपुर से बबलू राय

आजमगढ़ जनपद के पूर्व सांसद रमाकांत यादव पर दीदारगंज थाने के सामने दीदारगंज खेतासराय मार्ग पर चक्का जाम करने तथा सरकारी काम में बाधा डालने के मुकदमे की सुनवाई करते हुए सोमवार को एमपी एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज अनुपम कुमार त्रिपाठी ने 1 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 3800 अर्थ दंड देने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के तरफ से पैरवी कर रहे अभियोजन अधिकारी विपिन चंद्र भास्कर ने बताया कि 6 अप्रैल 2006 को सुबह 7:00 बजे रमाकांत यादव अपने दो ढाई सौ समर्थकों के साथ दीदारगंज थाने के सामने चक्का जाम कर दिया और थाना अध्यक्ष मधुप कुमार सिंह पर अपने समर्थक को छोड़ने के लिए दबाव बनाने लगे। उस समय उनके ऊपर चक्का जाम करने तथा सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा जांच पूरी करने के बाद रमाकांत यादव समेत उनके समर्थकों के विरुद्ध चार्ज शीट न्यायालय में परीक्षित कराया गया। मुकदमे में वांछित दो अभियुक्तों की मौत हो चुकी है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी रमाकांत यादव को 1 वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹3800 अर्थ दंड की सजा सुनाई।

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