Azamgarh news :चोरी के आरोप मे अदालत ने जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास व प्रत्येक को 2500 रुपये की सुनाई सजा
चोरी के आरोप मे अदालत ने जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास व प्रत्येक को 2500 रुपये की सुनाई सजा
आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
वादी मुकदमा श्री फतेह बहादुर सिंह पुत्र बुझारत सिंह निवासी गोपालपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. मनोज सिंह पुत्र श्यामा उर्फ श्यामनारायण सिंह 2. अवधेश सिंह पुत्र अम्बिका सिंह निवासीगण गोपालपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ जनपद आजमगढ़ के द्वारा वादी को मारना सामान चोरी कर लेना । अभियुक्त के विरूद्ध थाना मेहनगर पर मु0अ0सं0- 130/2000 धारा-382 भादवि पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
जुर्म स्वीकृत के आधार पर दिनांक- 08.10.2025 को मा0 न्यायालय ACJM-13 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. मनोज सिंह पुत्र श्यामा उर्फ श्यामनारायण सिंह 2. अवधेश सिंह पुत्र अम्बिका सिंह निवासीगण गोपालपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास व प्रत्येक को 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।