Azamgarh news :गैंगेस्टर एक्ट के अपराधी की अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति पुलिस ने किया जप्त

गैंगेस्टर एक्ट के अपराधी की अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति पुलिस ने किया जप्त

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
डॉ० अनिल कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक 25.10.2025 को श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ के आदेशानुसार गैंगेस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त रामकृपाल सिंह पुत्र आद्या प्रसाद सिंह, साकिन अंगराघाट, थाना जैतपुर, जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा अपराध से अर्जित अवैध धन से अपनी पत्नी रीता देवी के नाम से खरीदी गई हीरो सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, वाहन संख्या UP45AB2802 (अनुमानित मूल्य लगभग ₹84,000) को धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया।
थाना अतरौलिया पर दिनांक 14.07.2023 को मु0अ0सं0 220/23, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त रामकृपाल सिंह और 03 अन्य की विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य मिलने के आधार पर आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है।अभियुक्त रामकृपाल सिंह एक शातिर अपराधी है और अपने गैंग का सरगना होने के नाते लूट, डकैती, चोरी और अन्य गंभीर अपराधों में संलिप्त है। अपराध से अर्जित धन का उपयोग उसने अपनी पत्नी के नाम पर मोटरसाइकिल खरीदने में किया।
दिनांक 17.10.2025 को श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ के आदेशानुसार, वाद संख्या 4442/2025 के तहत उक्त वाहन को जब्ती करने की कार्यवाही की गई। दिनांक 25.10.2025 को थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्र मय हमराह टीम ने हीरो सुपर स्प्लेंडर, वाहन संख्या UP45AB2802 को थाना अतरौलिया पर लाकर दाखिल किया।

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