जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की गयी आयोजित,अवैध कट बंद होने के बाद यदि कोई व्यक्ति दोबारा अवैध कट बनाता है तो इसकी सूचना संबंधित थानों को तत्काल दें- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

A meeting of the District Road Safety Committee was held under the chairmanship of the District Magistrate. If any person makes an illegal cut again after the illegal cut is closed, then immediately inform the concerned police stations - Senior Superintendent of Police.

जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की गयी आयोजित,अवैध कट बंद होने के बाद यदि कोई व्यक्ति दोबारा अवैध कट बनाता है तो इसकी सूचना संबंधित थानों को तत्काल दें- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

 

 

 

आजमगढ़ 09 जनवरी– जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार की अध्यक्षता मे एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार की उपस्थिति में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई।पूर्व की बैठक में दिए गए निर्देशों की समीक्षा कर जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में अब तक की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी लिया। जिसमें बताया गया कि ब्लैक स्पॉट का सर्वे कर लिया गया है तथा उस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है, अवैध कट को बंद करने की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। स्कूली वाहनों के फिटनेस की जांच की जा रही है तथा वाहनों के किये गए चालान की वसूली की कार्यवाही की जा रही है।जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया गया कि सर्वे के दौरान नेशनल हाईवे पर कुल 48 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। नेशनल हाईवे के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि 14 ब्लैक स्पॉट पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए रंबल स्ट्रिप, साइनेज आदि लगा दिए गए हैं एवं स्पीड ब्रेकर बनाने की कार्यवाही की जा रही है। नेशनल हाईवे के प्रतिनिधि ने बताया कि हाईवे पर चिह्नित किए गए पुलिया पर साईनेज लगा दिए गए हैं एवं पेन्ट भी कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने आरटीओ, पुलिस एवं पीडब्लूडी की संयुक्त टीम बनाकर उक्त कार्य का सत्यापन कराने का निर्देश दिया।जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया गया कि नेशनल हाईवे वाराणसी पर 15 अवैध कट किए गए थे, सभी अवैध कट को बंद कर दिया गया है एवं ब्लैक स्पॉट पर साईनेज, रम्बल स्ट्रिप आदि लगा दिए गए हैं,जिलाधिकारी ने कहा कि ब्लैक स्पॉट की सूची संबंधित अधिकारी आपस में शेयर कर लें, जिसमें एंबुलेंस का नंबर, क्रेन कटर वाहन चालक का नाम एवं मोबाइल नंबर, नेशनल हाईवे के पीडी का नाम एवं मोबाइल नंबर भी दर्ज हो। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि स्कूली वाहनों के फिटनेस की जांच करें, जांच में अनफिट पाए जाने पर उन्हें 15 दिन का समय दें, यदि वे वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं देते हैं तो उसका पंजीकरण निरस्त करें।वाहन चालानो के वसूली की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जिन वाहनों का कई बार चालान हो चुका है, उसका फिटनेस, प्रदूषण, ड्राइवर का लाइसेंस आदि चेक करें तथा ऐसी टॉप 10 वाहन जिनका बार-बार चालान हुआ है, उसको खड़ा करा दिया जाए तथा इसकी सूचना समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करायें।जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़क सुरक्षा माह के दौरान आम जनमानस को सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया जाए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा माह के दौरान वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के बारे में भी प्रशिक्षित किया जाए। जिलाधिकारी ने एआरटीओ (प्रवर्तन) को निर्देश दिया कि अभियान चलाकर सरकारी एवं निजी बस चालकों के आंखों की जांच करायें एवं आवश्यकतानुसार उनको चश्मे का वितरण एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई की जाए।जिलाधिकारी ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को निर्देश दिया कि वन विभाग से समन्वय स्थापित कर ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों पर लटक रहे पेड़ों एवं झाड़ियों की छटाई कराना सुनिश्चित करें।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अवैध कट बंद होने के बाद यदि कोई व्यक्ति दोबारा अवैध कट बनाता है तो इसकी सूचना संबंधित थानों को तत्काल दें। उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक (ट्रैफिक), एआरटीओ, एनएचएआई के अधिकारी से कहा कि हाईवे पर अवैध कट बंद करने के साथ ही ऐसी जगह को भी चिन्हित किया जाए, जहां पर वर्तमान समय में कट्स बनाए जाने की आवश्यकता है, उसके संबंध में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाली पेट्रोलिंग गाड़ियों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम को सक्रिय किया जाए तथा उस पर जन सामान्य को सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूक करने के लिए आवश्यक संदेश भी प्रसारित किया जाए।इस अवसर पर अपर जिला अधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक, एआरटीओ प्रवर्तन श्री अतुल यादव, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी, जिला विद्यालय निरीक्षक, एनएचएआई के प्रतिनिधि सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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