बाल विवाह करने और कराने पर₹100000 की जुर्माना और 2 साल की कठोर कारावास की सजा

जौनपुर :रामपुर विकासखंड के सुरेरी थाना के मीटिंग हॉल में प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार मिश्र द्वारा जानकारी देते हुए सुरेरी थाना क्षेत्र के तमाम लोग टेंट वाले हेलुवाई कैमरामैन डीजे वाले लेकर तमाम लोग मीटिंग हॉल में बैठक मिश्रा जी ने बताएं की बाल विवाह कतई सम्मिलित ना हों ऐसे विवाह में जाने से बच्चे लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष आयु प्रमाण पत्र सहित जानकारी के बाद ऐसे विवाह में सम्मिलित हो अगर बाल विवाह में सम्मिलित होने वाले मौसी मौसी मामी मामा चाचा चाचा और माता-पिता लड़की और लड़के के इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 2 साल के लिए जेल और एक लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा इसीलिए बाल विवाह से बचें और लोगों को बचाएं 1098 कॉल करके बाल विवाह की सूचना तत्काल दे या 112 नंबर पर इसकी जानकारी सरेरी थाना।प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार मिश्र ने दिया थाना के स्टॉप समेत तमाम लोग उपस्थित थें



