कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग के दुरुपयोग पर हाईकोर्ट सख्त
लाइव कोर्ट स्ट्रीमिंग के गलत इस्तेमाल पर हाईकोर्ट का कड़ा रुख

जबलपुर:कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग के दुरुपयोग को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम को निर्देश दिए हैं कि कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले आपत्तिजनक URL को तत्काल हटाया जाए।कोर्ट ने संबंधित प्लेटफॉर्म्स को आपत्तिजनक लिंक हटाने के लिए 48 घंटे की मोहलत दी है। मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी।यह याचिका दमोह निवासी विजय बजाज द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट के समक्ष कई ऐसे लिंक प्रस्तुत किए हैं, जिनमें कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग का मज़ाक उड़ाया गया है।मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ में हुई।
जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट



