Azamgarh news :गोवध नि0 अधि0 के आरोप में न्यायालय ने आरोपी न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रु0 की सुनाई सजा

गोवध नि0 अधि0 के आरोप में न्यायालय ने आरोपी न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रु0 की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
थाना महराजगंज में पंजीकृत अपराध जिसमें अभियुक्त को गोवध नि0 अधि0 के आरोपी अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
दिनांक- 29.02.2000 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री आर0के0 सिंह थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त वावू राम विश्वकर्मा पुत्र राम भरोस निवासी समनापार थाना धम्मौर जनपद सुल्तारपुर के कब्जे से 2 अदद गौवंश पशु को क्रूरता पूर्वक ले जाते हुए पकड़ा जाना ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना महराजगंज पर मु0अ0सं0- 31/2000 धारा-3/5/8 3/5/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0 पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
जुर्म स्वीकृति के आधार पर मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0-11 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त बाबूराम विश्वकर्मा पुत्र राम भरोस निवासी समनापार थाना धम्मौर जनपद सुल्तानपुर को दोषसिद्ध पाते हुए को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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