Azamgarh news :कारागार के सरकारी खाते से 52.85 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 06 आरोपियों पर लगा गैंगस्टर
कारागार के सरकारी खाते से 52.85 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 06 आरोपियों पर लगा गैंगस्टर

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
श्रीमान जिलाधिकारी, आजमगढ़ महोदय द्वारा डॉ0 अनिल कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के साथ संयुक्त बैठक में अनुमोदन के पश्चात थाना कोतवाली, आजमगढ़ पर जिला कारागार के सरकारी खाते से बड़े पैमाने पर की गई वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में संगठित अपराध में संलिप्त गिरोह के 06 अभियुक्तों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 (गैंगस्टर एक्ट) के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।
दिनांक 10.10.2025 को वादी मुकदमा आदित्य सिंह, वरिष्ठ अधीक्षक जिला कारागार, आजमगढ़ द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर यह प्रकाश में आया कि अभियुक्तगण द्वारा आपसी मिलीभगत कर जिला कारागार कार्यालय की चेकबुक पर जेलर के फर्जी एवं कूटरचित हस्ताक्षर बनाकर विभिन्न तिथियों में सरकारी खाते से कुल 52,85,000 रुपये की अवैध निकासी/गबन किया गया।
इस संबंध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 516/25 धारा 318(4)/61(2)/316(5) बीएनएस बनाम कुल अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर अन्य अभियुक्तों के नाम भी प्रकाश में आए। अभियुक्त रामजीत यादव द्वारा गबन की गई धनराशि से खरीदी गई बुलेट मोटरसाइकिल (UP 50 5398) एवं स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (UP 50 CW 0799) को धारा 107 बीएनएसएस के अंतर्गत जब्त कर थाना परिसर में सुरक्षित खड़ा कराया गया।
विवेचना पूर्ण होने के उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या A-531/25 दिनांक 29.11.2025 माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। जांच में यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि उक्त गिरोह द्वारा यह आपराधिक कृत्य आर्थिक, भौतिक एवं अवैध लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से संगठित रूप से किया गया है।
उक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध गैंगचार्ट तैयार कर धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की गई, जिसे दिनांक 09.01.2026 को जिलाधिकारी, आजमगढ़ द्वारा पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के साथ संयुक्त बैठक में अनुमोदित किया गया। अनुमोदन के पश्चात थाना कोतवाली पर मु0अ0स0 14/2026 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।
1. रामजीत यादव उर्फ संजय पुत्र रामाश्रय यादव ग्राम जमुआ सागर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़,
2. शिवशंकर यादव उर्फ गोरख यादव पुत्र लालजी यादव नि0 चक मेऊवां थाना रानी की सराय आजमगढ़,
3. मुशीर अहमद पुत्र स्व0 सगीर अहमद निवासी कन्नौजा खुर्द थाना फूलपुर जनपद प्रयागराज हाल पता वरिष्ठ सहायक जिला कारागार इटौरा आजमगढ़,
4.अवधेश कुमार पाण्डेय पुत्र स्व0 जुगुल किशोर पाण्डेय ग्राम सहतवार थाना सहतवार जनपद बलिया हाल पता चौकीदार जिला कारागार इटौरा जनपद आजमगढ
5. सतमी देवी पत्नी रामासरे नि0 ग्राम जमुवा सागर पोस्ट पतिलागौसपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़,
6. नीतू यादव पत्नी रामजीत यादव निवासी ग्राम जमुआ सागर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
आजमगढ़ पुलिस संगठित अपराध, सरकारी धन की लूट एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

