Azamgarh news :चोरी की पायल अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक शातिर गिरफ्तार
चोरी की पायल अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक शातिर गिरफ्तार

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
थाना मेहनगर अंतर्गत रामपुर बढौना निवासी कौशिल्या देवी पत्नी स्व0 महेन्द्र राम ने थाना मेंहनगर पर लिखित तहरीर दिया कि वादिनी के रामपुर बढौना मे एक घर मे सेंध लगाकर चोरी की गई जिसमें थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 470/25 धारा 331(4)/305 BNS का अभियोग पंजीकृत किया गया।
दिनांक 22.01.2026 को उ0नि0 रामगोपाल त्यागी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के दौरान प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त अनीश उर्फ भोदू पुत्र अजीज निवासी ग्राम फत्तेपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ उम्र करीब 36 वर्ष को गहुनी राजधरपुर बार्डर पुलिया से समय 05.40 बजे एक अदद तमचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर तथा 1000 रुपये एवं एक जोड़ी पायल के साथ पुलिस हिरासत में लिया गया ।
गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि अभियुक्त अनीश उर्फ भोदू ने अपने साथी जावेद उर्फ सोनू, रईस व कलामुद्दीन के साथ मिलकर ग्राम रामपुर बढ़ौना में रात्रि के समय घर में सेंध लगाकर दाल, चावल, गेहूं एवं गहनों की चोरी की, जिसमें चोरी किया गया गेहूं व चावल बेचकर प्राप्त धनराशि आपस में बांट ली गई। अभियुक्त अनीश के हिस्से में एक जोड़ी पायल आई, जबकि शेष गहने जावेद के पास रहे। अभियुक्त पायल को बेचने के उद्देश्य से ले जा रहा था, तभी पुलिस द्वारा पकड़ा गया। वादिनी द्वारा पायल की पहचान दिनांक 17.10.2025 की चोरी की बताई गई। अभियुक्त का उक्त कृत्य धारा 331(4)/305/317(2) BNS एवं 3/25 Arms Act के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। पकडे गये व्यक्ति का कृत्य अन्तर्गत धारा 331(4)/305/317(2) BNS व 3/25 A.ACT का दण्डनीय अपराध है बरामद तमंचे के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 25/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर पर पंजीकृत होकर विवेचना प्रचलित है l



