Azamgarh news :पुलिस ने फरार आरोपी के घर मुनादी करते हुए धारा 82 की नोटिस किया चश्पा
पुलिस ने फरार आरोपी के घर मुनादी करते हुए धारा 82 की नोटिस किया चश्पा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
वादी सुदर्शन द्वारा थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ पर प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया कि विपक्षीगण द्वारा उसके साथ मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी तथा संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया। उक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुहम्मदाबाद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया । उक्त मामले में नामजद अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित न होकर लगातार फरार चल रहे थे। इस पर माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82 सीआरपीसी के अंतर्गत उद्घोषणा (Proclamation) जारी की गयी। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मु0नं0 9694/2022 वादी सुदर्शन बनाम सत्य प्रकाश से संबंधित प्रकरण में फरार चल रहे अभियुक्तों—
1. केदारनाथ वर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद वर्मा निवासी ग्राम कोंडर अजमतपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
2. लौटूराम मौर्या पुत्र असमंजस मौर्या निवासी ग्राम कोंडर अजमतपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
के विरुद्ध थाना कोतवाली पुलिस द्वारा न्यायालय के आदेशानुसार धारा 82 सीआरपीसी की नोटिस चस्पा एवं मुनादी की कार्यवाही की गयी।
आज दिनांक 08.03.2026 को पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों के निवास स्थान ग्राम कोंडर अजमतपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ पर पहुंचकर न्यायालय के आदेशानुसार धारा 82 सीआरपीसी की नोटिस चस्पा की गयी तथा गांव में मुनादी कराकर अभियुक्तों को नियत तिथि पर माननीय न्यायालय में उपस्थित होने की चेतावनी दी गयी।
पुलिस द्वारा ग्रामीणों को भी अवगत कराया गया कि यदि अभियुक्त नियत समय में न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके विरुद्ध धारा 83 सीआरपीसी के अंतर्गत संपत्ति कुर्की की कार्यवाही भी की जा सकती है।



