Azamgarh News: जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने दिया दिशा निर्देश

आजमगढ़ बलरामपुर से बबलू राय
आजमगढ़ 08 मार्च– जिला कृषि रक्षा अधिकारी/अनुज्ञापन अधिकारी श्री हिमांचल सोनकर ने भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में जनपद के समस्त थोक/फुटकर कीटनाशी विक्रेता को सूचित किया है कि कीटनाशी अधिनियम-1968 एवं कीटनाशी नियम-1971 में दी गयी व्यवस्थानुसार निम्नलिखित बिन्दुओं का पालन अनिवार्य रुप से सुनिश्चित किया जायेगा।
1. पेस्ट कण्ट्रोल का लाइसेन्स कृषि निदेशालय उ0प्र0 कृषि भवन लखनऊ (अपर कृषि निदेशक (कृ0र0) महोदय उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा) किया जायेगा।
2. Aluminium phosphide प्रतिबन्धित प्रयोग श्रेणी का रसायन है। इसकी बिक्री सिर्फ सरकारी एजेन्सी या कामर्शियल पेस्ट कण्ट्रोल आपरेटर (पी0सी0ओ0) के माध्यम से ही किया जायेगा।
3. Aluminium phosphide प्रतिबन्धित प्रयोग श्रेणी के होने के कारण रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ दिये गये लेबल एवं लीफलेट का अनिवार्य रुप से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. Aluminium phosphide के प्रयोग हेतु नामित संस्थाओं/पी0सी0ओ0 कीटनाशी नियमावली-1971 की धारा-41 का अनिवार्य रुप से पालन किया जायेगा।
जनपद के थोक/फुटकर कीटनाशी विक्रेताओं को सचेत करते हुये निर्देशित किया जाता है कि अपने कीटनाशी प्रतिष्ठानों पर Aluminium phosphide की बिक्री कदापि नहीं करेगें।
उपरोक्त दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही संज्ञान में आने पर सम्बन्धित कीटनाशी विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार कीटनाशी अधिनियम-1968 एवं कीटनाशी नियम-1971 के सुसंगत प्राविधानों के साथ-साथ आई0पी0सी0 की धारा-420, 481, 482 जो fraud forgery और counterfeiting से सम्बन्धित है के अनुरुप कार्यवाही की जायेगी। जिसके सम्बन्धित विक्रेता स्वंय जिम्मेदार होगा।



