Azamgarh news :पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर करने आरोप मे न्यायालय ने आरोपी को जेल मे बितायी गयी अवधि (09 वर्ष) के कारावास व 500/- रुपये की सुनाई सजा

पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर करने आरोप मे न्यायालय ने आरोपी को जेल मे बितायी गयी अवधि (09 वर्ष) के कारावास व 500/- रुपये की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
वादी मुकदमा निरीक्षक योगेन्द्र बहादुर सिंह थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त मित्तू मुसहर उर्फ बालेश्वर पुत्र स्व0 जियावन निवासी संजरपुर (मुसहर बस्ती), थाना सरांयमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से अवैध शस्त्र से फायर करना ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0-464/2017 धारा- 307 भादवि तथा मु0अ0सं0 465/2017 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
जिसके क्रम में मा0 न्यायालय ASJ-1/AC(Spl) कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मित्तू मुसहर उर्फ बालेश्वर पुत्र स्व0 जियावन निवासी संजरपुर (मुसहर बस्ती), थाना सरांयमीर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि (09 वर्ष) के कारावास व 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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