Azamgarh news :विश्वासघात के आरोप मे आरोपी को न्यायालय ने जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास व 2000 रु0 की सुनाई सजा
विश्वासघात के आरोप मे आरोपी को न्यायालय ने जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास व 2000 रु0 की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
फूलपुर थाना अंतर्गत वैसाडीह निवासी सुरेश कुमार पुत्र उदयराज ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त रोहित पुत्र प्यारे लाल थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ के द्वारा वादी का 6 अदद VCD कैसेट का गमन करना ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0-74/1993 धारा-406 भादवि पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
जुर्म स्वीकृत के आधार पर । जिसके क्रम में मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0-11 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रोहित पुत्र प्यारे लाल थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



