Azamgarh news :नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप मे 01 आरोपी को न्यायालय ने 04 वर्ष के कठोर कारावास व 5000/- रुपये की सुनाई सजा
नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप मे 01 आरोपी को न्यायालय ने 04 वर्ष के कठोर कारावास व 5000/- रुपये की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ पर वादिनी ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्ता पार्वती देवी पत्नी सुरेश निवासी रुदरी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ के द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाना व काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता न चलना ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना रानी की सराय पर मु0अ0सं0-13/2014 धारा-363,366 भादवि पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
मुकदमा उपरोक्त में 06 गवाह परीक्षित हुए है ।
जिसके क्रम में मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्ता पार्वती देवी पत्नी सुरेश निवासी रुदरी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ को दोषसिद्ध पाते हुए 04 वर्ष के कठोर कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



