Azamgarh news :जहरीली शराब बेचने के आरोप में न्यायालय ने आरोपी को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा व 5000/- रुपये की सुनाई सजा 

जहरीली शराब बेचने के आरोप में न्यायालय ने आरोपी को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा व 5000/- रुपये की सुनाई सजा 

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव

थाना जहानगंज अंतर्गत मैनुद्दीनपुर निवासी शेरबहादुर सिंह पुत्र लल्लन सिंह ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त दीपक गुप्ता पुत्र जग्गु गुप्ता निवासी ब्लाक नं0- 20 मकान नं0- 232 कांशीराम आवास डी0ए0वी0 थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के द्वारा वादी के दरवाजे से बुलेट मोटर साइकिल चोरी करना ।

अभियुक्त के विरूद्ध थाना सिधारी पर मु0अ0सं0- 321/2024 धारा-303(2),317(2),317(4) B.N.S. पंजीकृत किया गया ।

अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।

मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त उपरोक्त द्वारा जुर्म स्वीकार किये जाने के उपरान्त ।

जिसके क्रम में मा0 न्यायालय FTC/ गैगे0 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त दीपक गुप्ता पुत्र जग्गु गुप्ता निवासी ब्लाक नं0- 20 मकान नं0- 232 कांशीराम आवास डी0ए0वी0 थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि (17 माह 23 दिन ) के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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