आजमगढ़ में हत्या के मामले में 7 दोषियों को उम्रकैद, प्रत्येक पर 1.02 लाख जुर्माना

7 people sentenced to life imprisonment and a fine of Rs 1.02 lakh each in Azamgarh murder case

आजमगढ़, 6 मई। जनपद में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत पुलिस की सशक्त विवेचना, मॉनिटरिंग सेल की निगरानी और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप बहुचर्चित हत्या के मामले में अदालत ने सात आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर ₹1,02,500 का अर्थदंड भी लगाया गया है।यह मामला थाना देवगांव क्षेत्र का है, जहां 13 अगस्त 2020 को वादिनी संतरी देवी ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि चुनावी रंजिश के चलते आरोपियों ने उनके पति और पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस संबंध में पुलिस ने धारा 147, 148, 149, 302 और 120बी आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने सभी सात आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 10 गवाह पेश किए, जिनके आधार पर अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी पाया।जनपद न्यायाधीश न्यायालय, आजमगढ़ ने बुधवार को सुनवाई के बाद सभी सात आरोपियों प्रदीप यादव उर्फ दिलीप यादव, सुरेंद्र यादव, रणजीत यादव, कमला देवी, लालबहादुर यादव, अजय यादव और उमेश यादव को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।पुलिस अधिकारियों ने इसे “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि आगे भी गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए इसी तरह प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।

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