Azamgarh news :हत्या के आरोप मे न्यायालय ने 07 आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 102500/- रुपये की सुनाई सजा 

हत्या के आरोप मे न्यायालय ने 07 आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 102500/- रुपये की सुनाई सजा 

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव

देवगांव थाना अंतर्गत अकबालपुर नाउपुर निवासी सन्तरी देवी पत्नी स्व0 हीरालाल ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. प्रदीप यादव उर्फ दिलीप यादव पुत्र राजबहादुर 2. सुरेद्र यादव पुत्र फेकू यादव 3. रणजीत यादव पुत्र राजबहादुर 4. कमला देवी पत्नी राजबहादुर निवासीगण घोड़सना थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ 5. लालबहादुर यादव पुत्र अमरदेव यादव 6. अजय यादव पुत्र लाल बहादुर यादव निवासीगण चौकी देवगाव थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ 7. उमेश यादव पुत्र श्याम कन्हैया यादव निवासी मुसऊपुर रुद्रपुर थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ के द्वारा वादिनी के पति व पुत्र को चुनावी रंजिश को लेकर गोली मारकर हत्या कर देना ।

अभियुक्तो के विरूद्ध थाना देवगाव पर मु0अ0सं0- 171/2020 धारा-147,148,149,302, 120B भादवि पंजीकृत किया गया ।

अभियुक्तो के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।

मुकदमे उपरोक्त मे 10 गवाहो को परीक्षित कराया गया जिसके क्रम में मा0 न्यायालय जनपद न्यायाधीश कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. प्रदीप यादव उर्फ दिलीप यादव पुत्र राजबहादुर 2. सुरेद्र यादव पुत्र फेकू यादव 3. रणजीत यादव पुत्र राजबहादुर 4. कमला देवी पत्नी राजबहादुर निवासीगण घोड़सना थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ 5. लालबहादुर यादव पुत्र अमरदेव यादव 6. अजय यादव पुत्र लाल बहादुर यादव निवासीगण चौकी देवगाव थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ 7. उमेश यादव पुत्र श्याम कन्हैया यादव निवासी मुसऊपुर रुद्रपुर थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक को 102500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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