Azamgarh news :गैंगेस्टर एक्ट अपराध के आरोप में न्यायालय ने आरोपी को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 06 वर्ष 04 माह के साधारण कारावास व 5000/- रुपये की सुनाई सजा 

गैंगेस्टर एक्ट अपराध के आरोप में न्यायालय ने आरोपी को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 06 वर्ष 04 माह के साधारण कारावास व 5000/- रुपये की सुनाई सजा 

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव

वादी मुकदमा नि0 श्री प्रशान्त कुमार श्रीवास्तव थाना बरदह जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त राहुल कुमार मोदनवाल पुत्र स्व0 रामलाल निवासी सरायविका थाना पवारा जनपद जौनपुर द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करना ।

अभियुक्त के विरूद्ध थाना बरदह पर मु0अ0सं0- 01/2020 धारा- 3(1) यू0पी गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया ।

अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।

जुर्म स्वीकृत के आधार पर मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ एफ0टी0सी0 कोर्ट सं0-01 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राहुल कुमार मोदनवाल पुत्र स्व0 रामलाल निवासी सरायविका थाना पवारा जनपद जौनपुर को दोषसिद्ध पाते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि 06 वर्ष 04 माह के साधारण कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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