Azamgarh news :अवैध नशीला पदार्थ डायजापाम रखने के आरोप में न्यायालय ने आरोपी को जेल में बितायी गयी अवधि 1 माह के कारावास व 6000/- रुपये की सुनाई सजा 

अवैध नशीला पदार्थ डायजापाम रखने के आरोप में न्यायालय ने आरोपी को जेल में बितायी गयी अवधि 1 माह के कारावास व 6000/- रुपये की सुनाई सजा 

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव

थाना रानी की सराय के उ0नि0 श्री वृजनरायन चौधरी ने लिखित तहरीर दी थी कि चेकिंग के दौरान अभियुक्त विरेन्द्र चौहान पुत्र राम चन्दर चौहान निवासी ग्राम कोडर अजमतपुर, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ के कब्जे से अवैध नशीला पदार्थ डायजापाम की 1000 टेबलेट बरामद होना ।

अभियुक्त के विरूद्ध थाना रानी का सरांय पर मु0अ0सं0- 1022/2008 धारा-8/20 NDPS Act पंजीकृत किया गया ।

अभियुक्ता के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।

मुकदमा उपरोक्त में 7 गवाह परीक्षित हुए है ।

जिसके क्रम में दिनांक- 04.06.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0-3 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विरेन्द्र चौहान पुत्र राम चन्दर चौहान निवासी ग्राम कोडर अजमतपुर, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ को जेल में बितायी गयी अवधि 1 माह के कारावास व 6000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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