Azamgarh news :अपमिश्रित शराब रखने के आरोप में न्यायालय ने आरोपी को जेल में बितायी गयी अवधि (02 माह 21 दिवस) के कारावास व 15000/- रुपये की सुनाई सजा
अपमिश्रित शराब रखने के आरोप में न्यायालय ने आरोपी को जेल में बितायी गयी अवधि (02 माह 21 दिवस) के कारावास व 15000/- रुपये की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
मुबारकपुर थाने के उ0नि0 भागवत राय ने लिखित तहरीर दी थी कि चेकिंग के दौरान अभियुक्त बेचई यादव पुत्र स्व0 चौथी यादव निवासी ग्राम मैगापुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 60 लीटर व 80 पाऊच अपमिश्रित शराब बरामद होना । अभियुक्त के विरूद्ध थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0-1315/2008 धारा-272 भादवि व 60 आब0 अधि0 पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
मुकदमा उपरोक्त में 7 गवाह परीक्षित हुए है ।
जिसके क्रम में आज दिनांक-10.06.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0/ एन्टीकरप्शन(SPL) कोर्ट नं0-1 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त बेचई यादव पुत्र स्व0 चौथी यादव निवासी ग्राम मैगापुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि (02 माह 21 दिवस) के कारावास व 15000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



