Azamgarh News:RTI सूचना न देने पर नगर पंचायत महराजगंज के ईओ पर ₹25 हजार का जुर्माना, वसूली तक वेतन रोकने के निर्देश
आजमगढ़ बलरामपुर /पटवध से बबलू राय
RTI सूचना न देने पर नगर पंचायत महराजगंज के ईओ पर ₹25 हजार का जुर्माना, वसूली तक वेतन रोकने के निर्देश
महराजगंज (आजमगढ़)। सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना उपलब्ध न कराने पर उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने नगर पंचायत महराजगंज के अधिशासी अधिकारी एवं जन सूचना अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। आयोग ने जिला कोषाधिकारी, आजमगढ़ को निर्देश दिया है कि अर्थदंड की वसूली होने तक संबंधित अधिकारी का वेतन रोका जाए।
मामला नगर पंचायत क्षेत्र स्थित बाबा मंदिर/भैरो बाबा मंदिर परिसर में कराए गए सुंदरीकरण एवं विकास कार्यों से संबंधित सूचनाओं का है। अपीलकर्ता जितेंद्र मौर्य ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी थी, लेकिन कई अवसर दिए जाने के बावजूद सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।
राज्य सूचना आयुक्त पदुम नारायण द्विवेदी की अध्यक्षता में हुई सुनवाई में आयोग ने पाया कि पूर्व में भी कई बार सूचना उपलब्ध कराने और स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उनका पालन नहीं किया गया। इसे अधिनियम की भावना के विपरीत मानते हुए आयोग ने धारा 20(1) के तहत अर्थदंड लगाया।
आयोग ने अधिशासी अधिकारी को अंतिम अवसर देते हुए 20 अगस्त 2026 को अगली सुनवाई में स्वयं उपस्थित होकर मांगी गई सूचना एवं लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। साथ ही जिलाधिकारी, आजमगढ़ से भी इस मामले में अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की गई है।



