Azamgarh news :नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने व पॉक्सो एक्ट का बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने व पॉक्सो एक्ट का बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव

थाना रौनापार पर वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर उसकी लगभग 17 वर्षीय मानसिक रूप से विक्षिप्त पुत्री के घर से बिना बताए चले जाने के संबंध में मु0अ0सं0 176/2026, धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 18.07.2026 को पीड़िता को सकुशल बरामद कर उसका मेडिकल परीक्षण एवं बयान अन्तर्गत धारा 180/183 बीएनएसएस कराया गया। पीड़िता के बयान एवं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमे में धारा 87/64(2)M बीएनएस तथा 5L/6 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन, में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 23.07.2026 को उ0नि0 मधुसूदन मिश्रा मय हमराह पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित एक बाल अपचारी को खरैलिया ढाला, थाना रौनापार क्षेत्र से प्रातः 09:20 बजे नियमानुसार पुलिस संरक्षण में लिया गया। आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए बाल अपचारी को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

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