Azamgarh news :आजमगढ़ में छह मामलों में 8 अभियुक्तों को सजा, एक को आजीवन कारावास
आजमगढ़ में छह मामलों में 8 अभियुक्तों को सजा, एक को आजीवन कारावास

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
जिले में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत आजमगढ़ पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप विभिन्न आपराधिक मामलों में न्यायालय ने कुल आठ अभियुक्तों को दोषसिद्ध/दंडित किया। इनमें एक अभियुक्त को दुष्कर्म के मामले में सश्रम आजीवन कारावास, जबकि अन्य मामलों में कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई गई।पुलिस के अनुसार, थाना जहानागंज में दर्ज दुष्कर्म एवं एससी/एसटी एक्ट के मामले में न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट, आजमगढ़ ने अभियुक्त अभिषेक चौहान पुत्र सत्य बहादुर चौहान, निवासी सिही रसूलपुर, थाना जहानागंज को दोषसिद्ध पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। यह मामला वर्ष 2023 में दर्ज किया गया था और मुकदमे में छह गवाहों का परीक्षण हुआ।वहीं थाना जीयनपुर में वर्ष 2009 में दर्ज मारपीट, गाली-गलौज और धमकी के मामले में न्यायालय ASJ-4, आजमगढ़ ने चार अभियुक्तों—गुलाब, सुनील, छोटू और कन्हई, निवासीगण ज्ञानपुर, थाना जीयनपुर—को दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को एक माह के साधारण कारावास और 2,500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मुकदमे में आठ गवाहों का परीक्षण हुआ।थाना पवई में वर्ष 2014 में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में न्यायालय एएसजे/पीसी एक्ट कोर्ट नंबर-1, आजमगढ़ ने अभियुक्त मुस्लिम पुत्र स्व. बदरुद्दीन, निवासी महुआ, थाना पवई को दोषसिद्ध करते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मुकदमे में आठ गवाहों का परीक्षण हुआ था।इसके अलावा गैंगस्टर एक्ट से जुड़े तीन अलग-अलग मामलों में अभियुक्त राजन यादव पुत्र विजय बहादुर यादव, निवासी भीरा, थाना बरदह, आजमगढ़ को दोषसिद्ध किया गया। न्यायालय ने जुर्म स्वीकार किए जाने के आधार पर उसे अलग-अलग मुकदमों में जेल में बिताई गई अवधि की सजा और अर्थदंड से दंडित किया।थाना कोतवाली में दर्ज वर्ष 2021 के गैंगस्टर एक्ट मामले में राजन यादव को 05 वर्ष 01 माह 25 दिन की जेल में बिताई गई अवधि तथा 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। थाना महराजगंज के वर्ष 2019 के गैंगस्टर एक्ट मामले में उसे 07 वर्ष 03 माह 05 दिन की जेल में बिताई गई अवधि तथा 5,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। इसी क्रम में थाना सिधारी के वर्ष 2019 के गैंगस्टर एक्ट मामले में उसे 07 वर्ष 25 दिन की जेल में बिताई गई अवधि तथा 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।इस प्रकार 29 सितंबर 2026 को ऑपरेशन कनविक्शन के तहत आजमगढ़ में छह मुकदमों में कुल आठ अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय से सजा सुनाए जाने की कार्रवाई हुई। पुलिस ने इसे गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल की निगरानी और अभियोजन की प्रभावी पैरवी का परिणाम बताया है।



