आजमगढ़:मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए 17 एवं 24 अक्टूबर को सभी मतदेय स्थलों पर लगेंगे विशेष कैम्प
18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र नागरिक फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में जुड़वाएं नाम
आजमगढ़ 15 अक्टूबर:अपर जिलाधिकारी भू0/रा0/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव ओझा ने सर्व साधारण को सूचित किया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के निरन्तर पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्वाचक नामावली में पंजीकरण से छूट गए एवं प्रथम बार / युवा निर्वाचकों के नाम सम्मिलित किए जाने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
विशेष अभियान के अन्तर्गत दिनांक 17 अक्टूबर 2026 (शनिवार) एवं दिनांक 24 अक्टूबर 2026 (शनिवार) को जनपद में अवस्थित समस्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के समस्त मतदेय स्थलों पर विशेष कैम्प का आयोजन किया जायेगा, जिसमें बूथ लेवल अधिकारी द्वारा अपने से सम्बन्धित आवंटित मतदेय स्थलों पर प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक उपस्थित रहकर दावे/आपत्तियाँ प्राप्त की जायेंगी, जिससे अर्ह छूटे नागरिकों का नाम निर्वाचक नामावली में पंजीकृत हो जाए।
ऐसे पात्र व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो गई है और वे अभी भी मतदाता नहीं बने हैं, के नाम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किये जाने हेतु फॉर्म-6, मृतक, शिफ्टेड, डुप्लीकेट नामों को अपमार्जन किये जाने हेतु फॉर्म-7 एवं मतदाता सूची में दर्ज अशुद्ध प्रविष्टियों को शुद्ध करने तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम स्थानान्तरण हेतु फॉर्म 8 जो समुचित हो, अपने से सम्बन्धित मतदेय स्थल के बूथ लेवल अधिकारी, मतदाता पंजीकरण केन्द्र, अपने से सम्बन्धित तहसील, जिला निर्वाचन कार्यालय में उक्त फॉर्म जमा कर सकते हैं। उक्त के अतिक्तित आयोग के पोर्टल ECINET मोबाइल ऐप एवं वेबसाइट http://voters.eci.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।अपर जिलाधिकारी भू0/रा0/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद के समस्त सम्मानित नागरिकों तथा राजनीतिक दलों से अपील किया है कि अपने कार्यकर्ताओं/बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। आयोग का उद्देश्य है कि समस्त अर्ह नागरिक निर्वाचक नामावली में पंजीकृत हो जायें एवं अपने निर्वाचन सम्बन्धी त्रुटियों का नाम, पता, आयु एवं अन्य प्रविष्टियों में विद्यमान त्रुटियों को दूर कर दिया जाये तथा कोई भी अनर्ह मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली में विद्यमान न रहे।



