जबलपुर कलेक्ट्रेट की संपत्ति कुर्क करने का आदेश: एक्सीडेंट मुआवजे की राशि न मिलने पर कोर्ट की सख्त कार्रवाई

Jabalpur Collectorate property confiscated: Court takes strict action for failure to receive accident compensation

जबलपुर:अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (जबलपुर) के आदेश के पालन में आज जबलपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय की चल और अचल संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। यह पूरा मामला 7 अक्टूबर 2019 का है, जब कुंडम एसडीएम की गाड़ी (क्रमांक MP02AV6643) से हुए एक सड़क हादसे में नूरजहां के पति की मृत्यु हो गई थी। इस दुर्घटना के संबंध में पुलिस थाने में मामला दर्ज होने के बाद मृतका की पत्नी द्वारा सिविल न्यायालय में मुआवजे के लिए दावा प्रस्तुत किया गया था।

अदालत द्वारा 25 फरवरी 2025 को निर्णय पारित करते हुए ब्याज सहित 1,31,29,30,000 रुपये (या आदेशित अवार्ड राशि) का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था, जिसे समय पर जमा नहीं किया गया। राशि का भुगतान न होने पर जिला न्यायालय में एग्जीक्यूशन (निष्पादन) की कार्रवाई प्रस्तुत की गई, जिसके तहत न्यायालय ने कलेक्ट्रेट कार्यालय की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए और आज नाजरा शाखा के अधिकारियों द्वारा इस आदेश का पालन कराया गया।

 

बाइट नूरजहां

 

बाइट अधिवक्ता

 

जबलपुर से वाजीद खान की रिपोर्ट

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