गाजीपुर:बिना अनुमति के न हो कोई प्रचार-प्रसार- डीएम

रिपोर्ट: सुरेश चंद पांडे

गाजीपुर। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 की घोषणा के उपरान्त जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट आर्यका अखौरी, व पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने रायफल क्लब के कलेक्ट्रेट सभागार में समस्त राजनैतिक पार्टियो के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में आदर्श आचार संहिता के संदर्भ के साथ आयोग के दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान किसी भी तरह का कोई प्रचार-प्रसार बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के न किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि किसी के व्यक्तिगत जीवन, धर्म आदि पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी न करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग की तरफ से दिशा निर्देशों के संबंधी पुस्तिका सभी को उपलब्ध करा दी गई है। इसका भली भांति अध्ययन करते हुए कार्य करें। नामांकन प्रक्रिया से लेकर मतगणना तक किए जाने वाले कार्यों का लेखा-जोखा अवश्य रखा जाए। साथ ही समय-समय पर उसका सक्षम अधिकारी द्वारा मिलान भी कराया जाए। यदि कहीं किसी भी प्रकार की किसी के द्वारा कोई प्रलोभन देने या डराने धमकाने के माध्यम से मत को एक तरफ डालने के लिए दबाव बनाया जाता है, तो इसकी सूचना प्रशासन को दे।

 

जिससे नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि प्रचार-प्रसार में जो भी सामग्री प्रयोग की जाए उसका पूरा लेखा-जोखा विधिवत निर्धारित पंजिका में अंकित कराएं। नेसी-विजिल-निर्वाचन से संबंधित शिकायत करने तथा नियत समय के अन्तर्गत निस्तारण हेतु सी-विजिल एप का प्रयोग किया जा सकता है। सुविधा पोर्टल -https://suvidha.eci.gov.in/ प्रत्याशियों द्वारा आनलाइन नामनिर्देशन, राजनैतिक दलों के प्रचार प्रसार, रैली, जुलूस इत्यादि सम्बन्धी अनुमति प्राप्त करने हेतु सुविधा पोर्टल https://suvidha.eci.gov.in/ पर किया जा सकता है। इस अवसर पर उप जिला निवार्चन अधिकारी दिनेश कुमार, रविकान्त राय कांग्रेस, राजन प्रजापति भाजपा, राजेश कुमार यादव स0पा, सुबाष राम बसपा, सुधान्नद राय डी0एस0पी, जावेद अहमद आम पार्टी, नगेन्द्रर सिंह आप एवं अन्य पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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